Liquor in Dubai: दुबई में नए कानून के तह शराब पर लगने वाले 30 फीसद टैक्स को कम कर दिया गया है. इसके अलावा यहां शराब बेचने के लिए लाइसेंस खरीदने पर लगने वाले खर्च को खत्म करने की बात कही जा रही है.
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Liquor in Dubai: दुबई में मुस्लिम शासन है इसलिए यहां मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से शराब खुले में नहीं बकती. यहां शराब बेचने के लिए इसका लाइसेंस लेना भी बेहद मुश्किल है. लेकिन दुबई की सरकार दुबई में टूरिज्म बढ़ाना चाहती है कि इसलिए उसने यहां शराब खरीदने और बेचने के लिए सहूलतें देने की सोची है. दुबई में शराब बेचने के लिए लाइसेंस लेने के लिए अब फीस नहीं देनी होगी. इसके अलावा यहां शराब पर लगने वाले 30 फीसद टैक्स को भी खत्म किया जाएगा.
नए साल के मौके पर शराब की दो सरकारी कंपनियों ने ऐलान किया है कि शराब पर लगने वाले 30 फीसद टैक्स को हटाया जाएगा साथ ही शराब बेचने के लिए लाइसेंस खरीदने वालों को पैसे नहीं देने होंगे. यह ऐलान देश की सत्ता पर काबिज अल मख्तूम परिवार ने किया है. हालांकि इस ऐलान पर यूएई की सरकार ने कुछ नहीं कहा है.
दुबई में शराब के टैक्स से सरकार को बड़ी आमदनी होती है. अगर नया कानू लागू होता है तो दुबई सरकार को मिलने वाले राजस्व में कटौती होगी. लेकिन ये माना जाता है कि यहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. दुबई में कोरोना लॉकडाउन और रमजान में शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई थी. हाल ही में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ. यहां के टूरिस्टों को दुबई ने खूब आकर्षित किया.
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दुबई में कानून के मुताबिक शराब पीने की उम्र 21 साल या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए. दुबई में शराब पीने के लिए दुबई पुलिस की तरफ से जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड रखना होता है. कार्ड रखने वाले ही शराब पी सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. अगर किसी ऐसे शख्स के पास से शराब बरामद होती है जिसके पास कार्ड नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. बताया जाता है कि शेखों के बार में इस प्लास्टिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है.
दुबई में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां शराब पर पूरी तरह से बैन है. यह इलाके ऐसे हैं जिसकी सरहद मिडिल ईस्ट से मिलती है. यूएई की राजधानी अबू धाबी में शराब लाइसेंस सिस्टम 2020 में ही खत्म कर दिया गया था.
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