Pakistan Election: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने आख़िरकार संविधान की ख़िलाफ़वर्ज़ी से बचने के लिए इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ हुई एक मीटिंग के बाद इन सूबों में चुनाव की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया.
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Arif Alvi Announced Elections: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने पंजाब और ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इलेक्शन कराने के लिए सोमवार को नौ अप्रैल की तारीख़ का ऐलान कर दिया है. इन दोनों सूबों में नौ अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. राष्ट्रपति अल्वी ने यह ऐलान पाकिस्तान के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ हुई एक मीटिंग के बाद किया. सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पार्टियों ने इस क़दम को ख़ारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की हिदायात पर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते. अपोज़िशन लगातार उन पर हमलावर हो रहा है.
प्रांतीय असेंबलियों को किया गया था भंग
पीटीआई चीफ़ इमरान ख़ान के ऐलान के बाद पंजाब व ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में 14 और 18 जनवरी को प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दिया गया था. इमरान ख़ान इन दोनों सूबों में लगातार इलेक्शन कराने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान ख़ान के कहने पर पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था. राष्ट्रपति अल्वी पीटीआई के मेंबर हैं. संविधान के मुताबिक़, असेंबली भंग होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का नियम है.
अपोज़िशन हुआ हमलावर
राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने कहा कि वह अपनी इस संवैधानिक और वैधानिक ज़िम्मेदारी निभाना ज़रूरी समझते हैं .ऐसे में राष्ट्रपति आरिफ़ अल्वी ने संविधान की ख़िलाफ़वर्ज़ी से बचने के लिए इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दिया है. इस बीच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से कहा कि, राष्ट्रपति की हिदायात पर इलेक्शन नहीं कराये जा सकते और ना ही कराये जाएंगे". संघीय नियोजन और विकास मंत्री व पीएमएल-एन नेता अहसन इक़बाल ने कहा, "यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति का नहीं". पाकिस्तान में दो प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने और देश में जल्द चुनाव कराने को इमरान ख़ान की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
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