हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला तथा 53 अन्य को दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को प्रदेश में तीन हजार से अधिक जूनियर बेसिक ट्रेंन्ड (जेबीटी) अध्यापकों की गैरकानूनी भर्ती के मामले में दोषी घोषित किया। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अदालत ने सजा सुनाने के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने चौटाला, उनके बेटे तथा अन्य को भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।