राजस्थान: सभी जिला और सत्र न्यायधीशों की मिलेगी सुरक्षा, HC के आदेश के बाद उठाया गया कदम
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राजस्थान: सभी जिला और सत्र न्यायधीशों की मिलेगी सुरक्षा, HC के आदेश के बाद उठाया गया कदम

इंटेलीजेंस पुलिस में आईजी सिक्योरिटी आलोक वशिष्ठ की ओर से जारी आदेशों में सभी जिलों में पदस्थापित डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजों को सुरक्षा के निर्देश दिए हैं. 

फाइल फोटो

विष्णु शर्मा, जयपुर: कोर्ट रूम में अपराधियों (Criminals) के बीच होने वाली घटनाओं और खूंखार अपराधियों के खिलाफ सुनाए जाने वाले फैसलों को लेकर जजों (Judge) की सुरक्षा की मांग लंबे समय से चली आ रही है. पिछले साल राजगढ़ चूरू में कोर्ट रूम में हुई गोलीबारी के बाद जजों और अदालतों (Courts) की सुरक्षा का मामला उठा है. बार एसोसिएशन राजगढ़ चुरू के अध्यक्ष बृज मोहन शर्मा ने वर्ष 2018 में कार्ट में जजों की सुरक्षा को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. 

याचिका की सुनवाई के बाद इस साल 9 जुलाई को कोर्ट ने जजों की सुरक्षा के आदेश पारित किए हैं. इसके बाद जिला न्यायाधीशों के निवास पर सुरक्षा गार्ड लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही कोर्ट ने अन्य न्यायिक अधिकारियों को समीक्षा के आधार पर उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग से भी एडीजी इंटेलीजेंस को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के लिए कहा गया है. इसके बाद इंटेलीजेंस पुलिस की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.

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इंटेलीजेंस पुलिस में आईजी सिक्योरिटी आलोक वशिष्ठ की ओर से जारी आदेशों में सभी जिलों में पदस्थापित डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजों को सुरक्षा के निर्देश दिए हैं. इनमें सभी जिलो में एक तथा जयपुर -जोधपुर कमिश्नरेट, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. ऐसे करीब 35 जजों को पदीय आधार पर तत्काल निवास स्थन पर एक-एक सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही जिलों में पदस्थापित ऐसे न्यायिक अधिकारी जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा सुरक्षा दी गई है के अलावा कोई अन्य जज जिन्हें विशिष्ट खतरा हो उसका आंकलन कर सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तथा संसाधनों की आवश्यकताओं की जानकारी मांगी गई है.

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