Helmet Challan: अगर कोई व्यक्ति हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो हेलमेट उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में झटका लगने से हेलमेट सिर से उतर कर गिर जाएगा.
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Challan For Not Wearing Helmet Properly: क्या आप यह सोच सकते हैं कि अगर आपने हेलमेट पहना हो तब भी पुलिस आपका चालान काट सकती है. अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप गलत हैं. अगर आपने हेलमेट पहना है लेकिन सही तरीके से नहीं पहना है तो पुलिस बिल्कुल आपका चालान काट सकती है. जी हां, दरअसल हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से पहनना भी जरूरी है. अगर आप हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो पुलिस आपका चालान काट सकती है. यह चालान 1000 रुपये का हो सकता है.
आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसकी स्ट्रिप नहीं बांधते हैं जबकि हेलमेट की स्ट्रिप बांधना जरूरी होता है. अगर कोई व्यक्ति हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो हेलमेट उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में झटका लगने से हेलमेट सिर से उतर कर गिर जाएगा और जब सिर पर हेलमेट ही नहीं होगा तो वह चोट लगने से कैसे बचाएगा? इसीलिए, हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसकी स्ट्रिप बांधना भी जरूरी है.
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है. यह चालान 194D MVA के तहत कटेगा. इसीलिए, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपके हेलमेट पहनने पर भी आपका चालान न काटे तो हमारा सुझाव है कि हेलमेट की स्ट्रिप जरूर बांधकर रखें.
ऑनलाइन चालान कैसे देखें?
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं.
'Check Online Service' पर जाएं.
Check Challan Status पर क्लिक करें.
वाहन से जुड़ी मांगी गई जानकारी भरें और कैप्चा भरें.
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चालान का स्टेटस दिख जाएगा.
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