पुराने वाहनों के लिए यहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगाई तो होगा बड़ा जुर्माना
Advertisement
trendingNow11205347

पुराने वाहनों के लिए यहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगाई तो होगा बड़ा जुर्माना

High Security Number Plate: ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2019 से पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिर्वाय कर दी है. सरकार ने इन वाहनों पर HSRP लगाने की डेडलाइन भी जारी कर दी है और जो वाहन तय तारीख तक तारी के बाद इस नंबर प्लेट के बिना पाए जाएंगे उनपर बड़ा जुर्माना होगा.

HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाई तो वाहन मालिक पर 5,000 या 10,000 रुपये का जुर्माना - File Photo

High Security Number Plate: ओडिशा सरकार ने राज्य में अप्रैल 2019 से पुराने वाहनों के लिए अब टेंपर प्रूफ हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है. ये रजिस्ट्रेशन प्लेट लेजर एन्कोडेड होती हैं और इन्हें आसानी से स्कैन किया जा सकता है. राज्य की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि वाहन पर HSRP निर्माता कंपनी की अधिकृत डीलरशिप द्वारा ताकि जिससे घटिया क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके. राज्य सरकार ने डेडलाइन पुराने वाहनों के लिए एक डेडलाइन सेट कर दी है जिसके बाद भी HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाई तो वाहन मालिक पर 5,000 या 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा.

किस नंबर के वाहन की क्या डेडलाइन

राज्य सरकार ने अलग-अलग रजिस्ट्रेशन नंबर्स के लिए अलग डेडलाइन तय की है. वाहन मालिकों को परेशानी ना हो इसीलिए जिन पुराने वाहनों का नंबर 1 और 2 पर खत्म होता है, उनके लिए 31 अगस्त अंतिम तारीख है. ऐसे ही जिन वाहनों का नंबर 3 और 4 पर खत्म होता है उनके लिए डेडलाइन 30 सितंबर है, वहीं 5 और 6 पर खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर में 31 अक्टूबर तक HSRP लगवाने की डेडलाइन है. 7 और 8 पर खत्म होने वाले नंबर्स के लिए 30 नवंबर और अंत में 9 और 0 पर खत्म होने वाले नंबर्स के लिए 31 दिसंबर 2022 डेडलाइन तय की गई है.

ये भी पढ़ें : Car sell Tips: गाड़ी बेचते-खरीदते समय भूलकर भी ना करें ये बड़ी गलती, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

लेजर एन्कोडेड होती है HSRP

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एल्युमीनियम की बनी होती है और ये लेजर एन्कोडेड होने के साथ आसानी से स्कैन की जा सकती हैं. इनके साथ छेड़छाड़ करना या इन्हें बदलना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि से नॉन रिमूवेबल स्नैप लॉक के साथ आती है. इसे अनोखा स्टाइल दिया गया है जिससे इन्हें पढ़ना भी बहुत आसान होता है. HSRP पर इंजन नंबर और चेसी नंबर के साथ 10 अंकों का पिन या लेजर कोड दिया गया होता है जिससे वाहन की पहचान तुरंत हो जाती है. इसे नंबर प्लेट को बुक करने के लिए वाहन मालिक निर्माता कंपनी के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ये काम कर सकते हैं.

Trending news