Driving Licence: कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) की जरूरत होती है. अगर किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तो वह इन वाहनों को नहीं चला सकता है और अगर चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है.
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Driving Licence In DigiLocker: कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) की जरूरत होती है. अगर किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तो वह इन वाहनों को नहीं चला सकता है और अगर चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है. यातायात पुलिस ऐसे व्यक्ति का चालान काट सकती है. मोटर वाहन चलाने के लिए व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. लेकिन, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा तो रखा हो लेकिन वह उसे मोटर वाहन चलाते समय अपने साथ रखना भूल जाए? ऐसे में भी पुलिस चालान काट सकती है लेकिन इससे बचने का एक जुगाड़ है.
अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो आप उसे आराम से घर पर रख सकते हैं और वाहन चला सकते हैं. जी हां, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा. दरअसल, सरकार ने काफी पहले डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए डिजिलॉकर (DigiLocker) नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी. इस मोबाइल एप्लीकेशन में भारत का कोई भी नागरिक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रख सकता है. इस ऐप में मौजूद आपके डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी सभी जगह मान्य होती है.
ऐसे में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखना नहीं चाहते तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी को डिजिलॉकर में रख सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजनल कॉपी को घर रख सकते हैं. इसके बाद आप कार, बाइक या स्कूटर आदि आराम से चला सकते हैं, अगर कोई यातायात पुलिसकर्मी रोकता है तो आप उन्हें डिजिलॉकर में मौजूद लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं.
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