Pollution Certificate For Vehicles: दिल्ली सरकार ने उन वाहन मालिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनके पास वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
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Pollution Certificate For Vehicles In Delhi: दिल्ली सरकार ने उन वाहन मालिकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनके पास वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है. राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाया गया है. जिनके पास वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें 10 हजार का जुर्माना भरने के साथ ही 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है. सरकार ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें उनसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली में 17 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया गया है. इनमें से 13 लाख दो पहिया वाहन हैं जबकि 3 लाख कारें हैं.
वाहन मालिकों को भेजे गए एसएमएस
अधिकारियों के अनुसार, 14 लाख वाहन मालिकों को एसएमएस भेजा गया है और कहा गया है कि वह अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाएं नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उन्हीं वाहनों के लिए जरूरी है जो सड़क पर चल रहे हैं. अगर कोई वाहन सड़क पर नहीं आता है तो उसे छूट देने का कानूनी प्रावधान है. लेकिन, अगर वह वाहन बिना सर्टिफिकेट के सड़क पर चलता पाया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा.
10 हजार रुपये का जुर्माना और जेल
मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, बिना PUC के वाहन चलाने पर मालिक पर 10000 रुप का जुर्माना लग सकता है या फिर 6 महीने की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा, यह दोनों कार्रवाई एक साथ भी की जा सकती हैं. गौरतलब है कि मोटर वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि यह पता चल सके कि जो वाहन सड़क पर चल रहा है, वह पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड के लिहाज से सही है या नहीं.
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