मोबाइल फोन और एक्सेसरीज के इंपोर्ट पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी लागू तत्काल प्रभाव से लागू
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मोबाइल फोन और एक्सेसरीज के इंपोर्ट पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी लागू तत्काल प्रभाव से लागू

घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और उसमें काम आने वाले सामान पर तत्काल प्रभाव से 10 फीसदी सीमाशुल्क लगा दिया है.

मोबाइल फोन और एक्सेसरीज के इंपोर्ट पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी लागू तत्काल प्रभाव से लागू

नयी दिल्ली: घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और उसमें काम आने वाले सामान पर तत्काल प्रभाव से 10 फीसदी सीमाशुल्क लगा दिया है.

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 10 फीसदी सीमाशुल्क आयातित मोबाइल फोन और चार्जर, ईयरफोन, बैटरी, यूएसबी केबल, कीपैड और अन्य इलैक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज पर लागू होगा.

हालांकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स डिस्पले असेंबली, टच पैनल, कवर ग्लास असेंबली, वाइब्रेटर मोटर और रिंगर जैसे मोबाइल हिस्सों को साधारण सीमाशुल्क से मिली छूट जारी रहेगी.

सरकार की मंशा को साफ करते हुए बयान में कहा गया है कि इसका मकसद घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन के विनिर्माण को बढ़ावा देना है.

 

 

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