वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फाइन देकर आज रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है.
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नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका है. नियम के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 ( जो 31 मार्च 2018 को समाप्त हुआ) के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 थी. 5000 रुपये का फाइन देकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2018 तक थी. जो लोग 31 दिसंबर 2018 तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, उनके लिए आज आखिरी मौका है. इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा. हालांकि, इसके लिए आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी पड़ना होगा.
अगर वित्त वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 2018) के लिए आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसमें कुछ गलती हुई है तो आज सुधार के लिए भी आखिरी दिन है.
यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न फ़ाइल नहीं की है तो विलम्ब शुल्क के साथ अभी भी 31 मार्च, 2019 तक निर्धारण वर्ष 2018-19 ( वित्तीय वर्ष 2017-18 ) की आयकर रिटर्न फ़ाइल कर सकते है। pic.twitter.com/gsoLlHYWd6
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) 29 March 2019
अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो इस आर्टिकल में आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के बारे में बता रहे हैं. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करें. आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है. लॉगिन करने के बाद सही ITR फॉर्म चुने. आपको 7 ITR फॉर्म दिखेगा. रिटर्न फाइल करने से पहले अगर कोई जुर्माना और ब्याज है तो जरूर भरें.