Advance Tax जमा करने की आखिरी तारीख आज! चूके तो लगेगा भारी जुर्माना, जानिए पूरा प्रोसेस
Advertisement
trendingNow11125304

Advance Tax जमा करने की आखिरी तारीख आज! चूके तो लगेगा भारी जुर्माना, जानिए पूरा प्रोसेस

Advance Tax Last Day: टैक्स पेयर्स अगर अब तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किए हैं तो आज हर हाल में कर लें क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 (Financial year 2021-22) के लिए एडवांस टैक्स (advance Tax Instalments) जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2022 यानी आज है.

Advance Tax जमा करने की आखिरी तारीख आज! चूके तो लगेगा भारी जुर्माना, जानिए पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली: Advance Tax Deadline: टैक्स पेयर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर अब तक आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है तो जल्दी कर लें. दरअसल, वित्त वर्ष 2021-22 (Financial year 2021-22) के लिए एडवांस टैक्स (advance tax instalments) जमा करने की आज आखिरी तारीख है. अगर आज आप चूके तो आपको हर महीने एक प्रतिशत ब्याज के साथ किस्त भरनी पड़ेगी. 

  1. एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख आज 
  2. चूके तो लगेगा भारी जुर्माना 
  3. डिविडेंड टैक्स से कमाई पर भी टैक्स

चार किस्तों में जमा करना होता है एडवांस टैक्स

टैक्सपेयर्स को एक साल में कमाई पर चार किस्तों में एडवांस टैक्स जमा करना होता है. ये चार किस्तों की आखिरी किस्त होगी. टैक्स कानून के मुताबिक टैक्सपेयर्स को सालाना अनुमानित टैक्स को 15 परसेंट, 45 परसेंट, 75 परसेंट और 100 परसेंट की किस्त में चुकाना होता है. ये चार किस्तें 15 जून तक, 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर तक और 15 मार्च तक चुकानी होती हैं. 

ये भी पढ़ें- पेट्रोल 50 तो डीजल हुआ 75 रुपये महंगा, इंडियन ऑयल ने कहा- यूक्रेन वॉर का असर

किसके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी

कोई भी व्यक्ति जिसकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी किसी वित्त वर्ष में 10,000 रुपये या इससे ज्यादा होती है तो उसे एडवांस टैक्स भरना होता है. ये सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होता है. एक बात ध्यान देने वाली है कि कोई व्यक्ति जिसकी कमाई का स्रोत सैलरी के अलावा कोई और नहीं है. तो उसे एडवांस टैक्स किस्तों में भरने की जरूरत नहीं होती है. क्योंकि उसकी कंपनी ये टैक्स कर्मचारी की सैलरी से काट लेती है और टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है. 

अगर एडवांस टैक्स भरने से चूके तो क्या होगा 

अगर कोई टैक्सपेयर तय समय तक अपना एडवांस टैक्स जमा करने से चूक जाता है तो उस पर सेक्शन 234C के तहत उस रकम पर 1 परसेंट प्रति महीने का ब्याज लगता है जिसे तीन महीनों की किस्तों के साथ चुकाना होता है. 

ये भी पढ़ें- LIC का सुपरहिट प्लान! सिर्फ 4 साल तक देना होगा प्रीमियम, मिलेगा 1 करोड़ रुपये का फायदा

ऐसे जमा कराएं एडवांस टैक्स 

आप एडवांस टैक्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से चुका सकते हैं. इसे ऑफ़लाइन भुगतान करने के लिए, आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखाओं में कर भुगतान चालान (चालान संख्या 280) का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर लॉग ऑन करें और ई-पे करों पर क्लिक करें. फिर आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) वेबसाइट पर निर्देशित किया जाएगा. चालान नंबर 280 पर क्लिक करें, आवश्यक विवरण भरें और भुगतान करें.

डिविडेंड टैक्स से कमाई पर भी टैक्स 

आपको बता दें कि किसी शख्स की डिविडेंड से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगने लगा है. यह टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर लगेगा. आपको बता दें अगर किसी वित्त वर्ष में आपकी डिविडेंड से होने वाली कमाई 5000 रुपये से अधिक होती है तो आप पर टीडीएस लगेगा. ऐसे लोगों के लिए एडवांस टैक्स भुगतान करने की आखिरी तारिख 15 मार्च है, जिसे भूलने पर आपका नुकसान हो सकता है. 

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Trending news