दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी.
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नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी. ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई और ईडी इन दोनों को 8 अक्तूबर तक गिरफ्तार नहीं कर सकेंगी. दरअसल, पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट को 1 अक्टूबर को संज्ञान लेना है. आपको बता दें कि ईडी ने कार्ति जबकि सीबीआई ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि 6 सरकारी अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी विभागों से ली जा रही है. कोर्ट ने सीबीआई को मंजूर लेने के लिए सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी थी.
एयरसेल-मैक्सिम केस में दायर हुई थी चार्जशीट
एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213(2)के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
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क्या है मामला
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं दूसरी ओर INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है.