Amrapali Home Buyers : सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए चार आदेश से आम्रपाली बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों खरीदारों को राहत मिली है. अदालत ने बैंकों से कहा कि बैंक मूलधन और ब्याज के हकदार हैं. सबवेंशन पर फ्लैट लेने वालों से पजेशन के बाद ही ईएमआई ली जाए.
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Amrapali Home Buyers : अगर आप या आपका कोई जानकार आम्रपाली की हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदकर फंसे हुए हैं तो उनके लिए राहत भरी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत मिलेगी. शीर्ष अदालत की तरफ से चार बड़े आदेश दिए गए. इन सभी आदेश का फायदा खरीदारों को मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफतौर पर कहा, 'इस समस्या के लिए जितना बिल्डर जिम्मेदार है, बैंक भी उतने ही जिम्मेदार हैं. ऐसे में बिल्डर से जुड़ा बकाया फ्लैट खरीदारों से वसूल नहीं किया जा सकता.' अदालत ने कहा बैंक फ्लैट मिलने के बाद ही कर्ज वसूली शुरू करेंगे.
अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि उन होम बायर्स के लोन अकाउंट को रेग्युलराइज करें, जिन्होंने सबवेंशन स्कीम (Subvention Scheme) के तहत फ्लैट लिया था. योजना के तहत फ्लैट के लिए लोन लेने वाले ग्राहक के अकाउंट के एनपीए हो जाने के बावजूद ईएमआई डिफॉल्ट होने की स्थिति में पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी. बैंक मूल राशि और उस पर लगने वाले ब्याज के हकदार हैं.
अदालत ने कहा कि सबवेंशन स्कीम (Subvention Scheme) बिल्डर, खरीदार और बैंक के बीच होने वाला एक करार है. इस स्कीम में फ्लैट खरीदार तब तक ईएमआई नहीं देता, जब तक उसे फ्लैट नहीं मिल जाता. करीब 10 हजार खरीदारों ने सबवेंशन स्कीम का फायदा लिया था. आम्रपाली ग्रुप के समय पर फ्लैट नहीं देने से खरीदारों के ऊपर कर्ज के बदले ईएमआई का बोझ डाला गया, जबकि उन्हें फ्लैट पर कब्जा भी नहीं मिला.
जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा, 'तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमारा मानना है कि फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा तभी होगी, जब उन चूककर्ता मकान खरीदारों के खातों को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा और न ही 'सिबिल स्कोर' को शून्य स्तर पर रखा जाएगा.'
पीठ ने कहा कि कोई भी बैंक फ्लैट खरीदारों की तरफ से चूक के एवज में जुर्माना नहीं लगाएगा. हालांकि, बैंक मूल राशि और उसपर ब्याज के हकदार हैं. न्यायालय ने कहा कि मकान खरीदारों की देनदारी उस समय से शुरू होगी जब फ्लैट का पजेशन उन्हें दिया जाता है और उस समय वे अपनी देनदारी निभाएंगे. उस समय मकान खरीदार अगर देनदारी को पूरा नहीं करते तो बैंक कार्रवाई कर सकते हैं.
- बैंक पेनाल्टी नहीं लेंगे, केवल ब्याज और मूलधन लेंगे
- बैंक फ्लैट का पजेशन मिलने के बाद कर्ज वसूली शुरू करेंगे
- बैंकों को डिफॉल्ड खाते एनपीए से बाहर करने होंगे
- सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा कि सिबिल स्कोर को बहाल किया जाए