Advertisement Rules: अगर विज्ञापनों में उड़ाया किसी का मजाक, तो होगा एक्शन; ASCI ने कड़े किए नियम
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Advertisement Rules: अगर विज्ञापनों में उड़ाया किसी का मजाक, तो होगा एक्शन; ASCI ने कड़े किए नियम

Advertisement Rules: भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने नियमों के दायरे को बढ़ाते हुए कहा है कि किसी भी विज्ञापन में शरीर का आकार, उम्र , शारीरिक और मानसिक स्थितियों से जुड़े किसी भी भेदभाव को नहीं किया जाएगा.

Advertisement Rules: अगर विज्ञापनों में उड़ाया किसी का मजाक, तो होगा एक्शन; ASCI ने कड़े किए नियम

ASCI Advertisement Rules: देश में विज्ञापनों (Advertisement) की निगरानी रखने वाली संस्था भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने बुधवार को नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों के मुताबिक, किसी भी विज्ञापन में शरीर का आकार, उम्र , शारीरिक और मानसिक स्थितियों से जुड़े किसी भी भेदभाव को नहीं किया जाएगा. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विज्ञापन मानक के नियमों का दायरा बढ़ा

विज्ञापन उद्योग के स्व-नियामक निकाय ASCI ने कहा कि विज्ञापन मानक के नियमों का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब विज्ञापन पॉलिसी के उल्लंघन के नियम में नस्ल, जाति, स्त्री-पुरूष भेदभाव या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी का उपहास करना शामिल है. हालांकि ये नियम पहले से लागू थे लेकिन अब इनका दायरा बढ़ा दिया है.

इस आधार पर नहीं उड़ाया जाएगा मजाक

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'अब इसमें लिंग पहचान (gender identity), यौन आकर्षण (sexual attraction), शरीर का आकार (body shape), आयु, शारीरिक और मानसिक स्थितियां जैसे संभावित भेदभाव या उपहास को अब संहिता में शामिल किया गया है. इन आधारों पर किसी का मजाक उड़ाने या उपहास करने वाले विज्ञापनों को अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.'

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

ASCI ने कहा कि उसे उभरते हुए समाज और उपभोक्ताओं की बदलती चिंताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विज्ञापन अपेक्षाओं के अनुरूप रहे. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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(इनपुट- भाषा)

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