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Atal Pension Yojana: पेंशन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. आज आपको बता रहे हैं सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) के बारे में, जिसमें पति और पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं. इस योजना के कई फायदे और भी हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
अब जानते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Scheme) एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आपके द्वारा किए गए निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करती है. इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है. ये एक सुरक्षित निवेश है.
अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी. हालांकि तब असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इस योजना में 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है.
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- इस योजना के तहत 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं.
- इसके लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है.
- आपके पास केवल एक अटल पेंशन अकाउंट हो सकता है.
- इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा.
- अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन के लिए बस प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे.
- इस तरह से ये योजना अच्छी प्रॉफिट वाली योजना है.
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- इस स्कीम का फायदा 39 साल से कम उम्र के पति-पत्नी उठा सकते हैं.
- अगर पति और पत्नी जिनकी उम्र 30 साल या इससे कम है, तो वे APY अकाउंट में हर महीने 577 रुपये का योगदान कर सकते हैं.
- अगर पति-पत्नी की उम्र 35 साल है तो उन्हें हर महीने 902 रुपये अपने अपने APY अकाउंट में डालने होंगे.
- गारंटीड मंथली पेंशन के अलावा, अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जीवित पार्टनर को 8.5 लाख रुपये मिलेंगे साथ ही हर महीने उसे पूरी उम्र पेंशन भी मिलती रहेगी.
इसमें टैक्स बेनीफिट भी मिलता है. अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. एनपीएस के सब्सक्राइबर्स में 3.77 करोड़ या 89 फीसदी गैर-महानगरों के हैं. इस स्कीम से जो शख्स जुड़ा है, उसकी अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान भी है.