फेल ट्रांजेक्शन पर RBI सख्त, बैंकों के लिए तय की रकम वापसी की समय सीमा और हर्जाना
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फेल ट्रांजेक्शन पर RBI सख्त, बैंकों के लिए तय की रकम वापसी की समय सीमा और हर्जाना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने भुगतान के लिए मोबाइल एप (Mobile App), पीओएस, यूपीआई, एटीएम (ATM) और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों (bank customers) को बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है

(प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने भुगतान के लिए मोबाइल एप (Mobile App), पीओएस, यूपीआई, एटीएम (ATM) और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों (bank customers) को बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है. जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने पेमेंट फेल होने के मामलों पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई (RBI) की नई घोषणा के मुताबिक अब ट्रांजेक्शन फेल (failed transaction) होने पर तय समय में ग्राहक को रकम वापसी जरूरी कर दी गई है. इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर तय मियाद में ग्राहक के पैसे वापस नहीं आए तो बैंक को ग्राहकों को हर्जाना (penalty) भी देना होगा.

जानकारी के मुताबिक रकम वापसी में बैंक (Bank) द्वारा तय मियाद से ज्यादा वक्त लगाया गया तो ग्राहक को 100 रुपए रोजाना हर्जाना (penalty) मिलेगा. आरबीआई (RBI) ने इस बाबत बैंकों को निर्देश जारी किया है. बताया जा रहा है कि आरबीआई द्वारा शिकायत के बिना ही रकम लौटाने और हर्जाना देने का निर्देश दिया गया है. आरबीआई के इस नए दिशा निर्देश को आप इस तरह आसानी से समझ सकते हैं...

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ATM ट्रांजेक्शन
- एटीएम (ATM) ट्रांजेक्शन में खाते से पैसे कटे लेकिन कैश नहीं निकला
- ट्रांजेक्शन के बाद से 5 दिन में खाते में पैसा वापस लौटाना होगा
- 5 दिन ( T+5) से ज्यादा वक्त लगा तो ग्राहक को हर्जाना मिलेगा
- हर रोज 100 रुपए के हिसाब से ग्राहक को हर्जाना देने का निर्देश

UPI से फंड ट्रांसफर
- खाते से पैसे कटे लेकिन जिसे भेजा गया उसके खाते में नहीं पहुंचे
- ऐसे में ट्रांजेक्शन के 1 दिन (T+1) के भीतर रकम वापसी जरूरी
- बैंक ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरे दिन से 100 रुपए रोजाना हर्जाना मिलेगा

UPI से मर्चेंट पेमेंट
- खाते से रकम कटी पर मर्चेंट तक नहीं पहुंची तो T+5 दिन में रिवर्सल
- तय मियाद में ऑटो रिवर्सल नहीं तो 100 रुपए रोजाना हर्जाना देना होगा

कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर
- एक कार्ड से डेबिट हुआ लेकिन दूसरे कार्ड मे रकम ट्रांसफर नहीं हुई
- ऐसे में ट्रांजेक्शन के बाद अधिकतम 1 दिन (T+1) में रिवर्सल
- ट्रांजेक्शन के बाद दूसरे दिन से 100 रुपए रोजाना हर्जाना लगेगा

PoS से ट्रांजेक्शन
- खाते से पैसे कटे लेकिन मर्चेंट को रकम का कंफर्मेशन नहीं आया
- ऐसे में ट्रांजेक्शन के 5 दिन (T+5) के भीतर कटे रकम की वापसी
- ट्रांजेक्शन के बाद छठवें (6th) दिन से 100 रुपए रोजाना का ग्राहक को हर्जाना

आधार पे से ट्रांजेक्शन
- खाते में क्रेडिट करने में दूरी की स्थिति में हर्जाना देना होगा
- ट्रांजेक्शन के 5 दिन (T+5) बाद तक की मियाद में रकम वापसी
- वापसी में देरी तो छठवें (6th) दिन से 100 रुपए रोजाना पेनाल्टी लगेगी

IMPS से ट्रांजेक्शन
- खाते से रकम कटी लेकिन भेजे जाने वाले के खाते में नहीं पहुंची
- ट्रांजेक्शन के एक दिन बाद की मियाद तक रकम वापसी जरूरी
- रकम वापस खाते में नहीं आई तो दूसरे दिन से 100 रु हर्जाना

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