पेटीएम निवेशकों का बुरा हाल, अब मंडे से 10% से ज्यादा नहीं गिरेंगे शेयर्स; BSE का फैसला
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पेटीएम निवेशकों का बुरा हाल, अब मंडे से 10% से ज्यादा नहीं गिरेंगे शेयर्स; BSE का फैसला

Paytm Share Price: सिर्फ 2 दिन की गिरावट के बाद में निवेशकों के 16000 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए हैं. लेकिन निवेशकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि मंडे से पेटीएम का शेयर (Paytm share price) 10 फीसदी से ज्यादा नहीं गिरेंगे. 

पेटीएम निवेशकों का बुरा हाल,  अब मंडे से 10% से ज्यादा नहीं गिरेंगे शेयर्स; BSE का फैसला

Paytm Share Price Daily Limit: रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद में पेटीएम के शेयरों में लगातार 20 फीसदी का लोअर सर्किट लग रहा है, जिसके बाद में निवेशकों के होश उड़ गए हैं. सिर्फ 2 दिन की गिरावट के बाद में निवेशकों के 16000 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए हैं. लेकिन निवेशकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि मंडे से पेटीएम का शेयर (Paytm share price) 10 फीसदी से ज्यादा नहीं गिरेंगे. 

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पेटीएम के शेयर की डेली लिमिट (daily limit of Paytm shares) को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है. आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद में शेयरों में लगातार गिरावट जारी है. 

2 दिन में 16,000 करोड़ हुए स्वाहा

आरबीआई की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद में पेटीएम के शेयरों का बुरा हाल हो गया है. पेटीएम का शेयर 2 दिन में 40 फीसदी तक गिर गए हैं. इस गिरावट के बाद में पेटीएम का मार्केट कैप 16,000 करोड़ रुपये (2 अरब डॉलर) तक फिसल गया है. 

इश्यू प्राइस से 77 फीसदी नीचे आया स्टॉक

40 फीसदी की गिरावट के बाद में कंपनी का शेयर 487.20 रुपये के लेवल पर आ गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम के शेयर का भाव अब 2021 में पेश किए गए आईपीओ के इश्यू प्राइस से करीब 77 फीसदी नीचे फिसल गया है. 

29 फरवरी के बाद नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

आदेश के मुताबिक, PPBL को बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35ए के तहत 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक को अकाउंट, वॉलेट या फास्टैग में जमा या टॉप-अप को स्वीकार न करने का निर्देश दिया था. 

RBI ने क्या कहा?

आरबीआई ने आगे कहा है कि वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द टर्मिनेट किया जाना है. रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम के साथ किसी भी पार्टनरशिप, विशेष रूप से अपने डिजिटल वॉलेट बिजनेस को बैंकिंग सेवाएं देने से पहले आरबीआई की मंजूरी की जरूरत होगी. उसके लिए आरबीआई के प्री-अप्रूवल की जरूरत होगी. 

 

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