टैक्सपेयर्स के लिए बजट में बड़ा बदलाव, अगर है इतनी इनकम तो लगेगा 43 फीसदी टैक्स
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टैक्सपेयर्स के लिए बजट में बड़ा बदलाव, अगर है इतनी इनकम तो लगेगा 43 फीसदी टैक्स

इस बजट में जिनकी टैक्सेबल इनकम 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनपर सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है, उनपर 37 फीसदी सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव लाया गया है. 

2013 में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने सरचार्ज लागू किया था.

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स कलेक्शन पर जोर दिया. इसलिए, सुपर रिच (बहुत अमीर) लोगों पर टैक्स का भार बढ़ा दिया गया है. अब ऐसे अमीर लोगों को ज्यादा सरचार्ज देना पड़ेगा. जिनकी टैक्सेबल इनकम 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनपर सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है, उनपर 37 फीसदी सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव लाया गया है. सरचार्ज के बाद टोटल टैक्स की बात करें तो 2-5 करोड़ इनकम पर यह 39 फीसदी और 5 करोड़ से ज्यादा पर 43 फीसदी के आसपास हो गया है.

सरचार्ज वह चार्ज है जो टैक्स पर लगाया जाता है. अगर 100 रुपये की टैक्सेबल इनकम है और उसपर 20 फीसदी का टैक्स लगता है तो टैक्स अमाउंट 20 रुपया हो गया. अब 25 फीसदी का सरचार्ज 20 रुपये पर लगाया जाएगा जो 5 रुपया हो गया. इसका मतलब, उस शख्स को टोटल 25 रुपये टैक्स के रूप में चुकाने होंगे.

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बता दें, 2013 में तत्कालीन UPA सरकार ने सबसे पहले 10 फीसदी सरचार्ज को लागू किया था. उस समय यह 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के इनकम पर लागू किया गया था. 2015 में इसे  बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया. 2016 में 50 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया था.

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