आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) जारी कर दिए हैं.
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नई दिल्लीः आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) जारी कर दिए हैं. इसके लिए बकायदा सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है.
सात फॉर्म किए हैं जारी
विभाग ने इस बार सात तरह के अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं. 30 मई को जारी इन फॉर्म में आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4(सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7 शामिल हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इनकम टैक्स नियमों में किए गए बदलाव को शामिल करने के लिए ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 को वापस ले लिया था.
CBDT notifies Income Tax Return forms 1 to 7 for AY 2020-21(FY 2019-20), vide G.S.R. 338(E) dated 29th May, 2020. pic.twitter.com/xp8m20dbp5
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 31, 2020
इनकी देनी होगी जानकारी
करदाताओं को अब आईटीआर फॉर्म में कई तरह की जानकारियां देनी होंगी, जिनमें चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा करना, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का खर्च, एक लाख रुपये या इससे अधिक का बिजली बिल शामिल है. इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए जून 2020 में किए गए निवेश या दान की भी जानकारी भी अलग से देनी होगी.
इनके लिए बढ़ गई है समयसीमा
सरकार ने इसके साथ आयकर कानून के सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत निवेश करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है. कर सलाहकारों का मानना है कि उन करदाताओं को आईटीआर-1, 2 और 4 का लाभ नहीं मिलेगा, जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या फिर बिना लिस्टिंग वाले इक्विटी शेयर में निवेश किया है. वहीं प्रॉपर्टी में संयुक्त तौर पर निवेश करने वालों को राहत दी गई है.
50 लाख तक की आय वाले आईटीआर-1 फॉर्म को भर सकते हैं.
ITR 2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ भर सकते हैं, जिनको कारोबार या प्रोफेशन के मुनाफे से कोई आमदनी नहीं होती है.
वहीं आईटीआर-4 सुगम फॉर्म को व्यक्ति, अविभाजित हिंदूू परिवार और छोटी कंपनियां भर सकती हैं.
आईटीआर-3 फॉर्म को ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ भरते हैं जिनको कारोबार या प्रोफेशन से आय है.
आईटीआर- 5 इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और ITR-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है.
ITR 7 फॉर्म ऐसी कंपनियों और लोगों के लिए है जिन्हें सेक्शन 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न भरने की जरूरत है.
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