सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! NPS को छोड़कर पुरानी Pension स्कीम का ले सकते हैं फायदा
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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! NPS को छोड़कर पुरानी Pension स्कीम का ले सकते हैं फायदा

NPS and Old Pension System: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) की पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है. सरकारी कर्मचारी अब National Pension System (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) का फायदा 31 मई 2021 तक ले सकते हैं.

Government employees की पेंशन पर खुशखबरी!

नई दिल्ली: NPS and Old Pension System: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) की पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है. सरकारी कर्मचारी अब National Pension System (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन स्‍कीम (OPS) का फायदा 31 मई 2021 तक ले सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है. 

Old Pension Scheme के लिए 5 मई तक आवेदन 

सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी इसका फायदा लेना चाहते हैं 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं. जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे उन्हें National Pension System का फायदा मिलता रहेगा. जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच में नियुक्त किए गए हैं उनको CCS Pension के तहत ही पेंशन का लाभ मिलेगा.

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पुरानी पेंशन योजना ज्यादा फायदेमंद!

इस फैसले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम NPS से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स के साथ ही परिवार वालों को भी सिक्योरिटी मिलती है. 

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किन कर्मचारियों को मिलेगा योजना का फायदा

पुरानी पेंशन योजना का फायदा उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो रेलवे पेंशन रूल्‍स या CCS (पेंशन) रूल्‍स, 1972 के तहत राज्य सरकार के किसी विभाग या स्वायत्त संस्‍थाओं में 1 जनवरी, 2004 से पहले नियुक्‍त किए गए थे. इसके बाद अगर उन्होंने राज्य सरकार के पेंशनभोगी विभाग की नौकरी से इस्तीफा देकर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या केंद्रीय स्‍वायत्‍त संस्‍था में नियुक्ति हासिल की. 

क्या है NPS 

नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं. सभी सरकारी और निजी बैंकों में अकाउंट खोल सकते हैं. कर्मचारियों को सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में छूट मिलती है.
सैलरीड कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 परसेंट तक और नॉन सैलरीड कर्मचारी अपनी कुल इनकम का 20 परसेंट तक पेंशन अकाउंट में जमा कर सकते हैं. इस पर इन्हें 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. 

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