सड़कों पर ये चालाकी पड़ेगी महंगी, आप भी करते हैं तो संभल जाइए; 5000 रुपये है फाइन
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सड़कों पर ये चालाकी पड़ेगी महंगी, आप भी करते हैं तो संभल जाइए; 5000 रुपये है फाइन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने सड़क पर रॉन्ग साइड (Wrong Side Driving) में चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी जगहों को चिह्नित कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं, जहां पर लोग ज्यादा रॉन्ग साइड चलते हैं.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली. अगर आप समय बचाने के लिए सड़क पर शार्टकल के चक्कर में रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. ऐसा करना आपके लिए काफी महंगा पड़ने वाला है. रॉन्ग साइड में चलने में रिस्क तो है ही साथ में ऐसा करने पर आपका चालान भी होगा. दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने इस लापरवाही को लेकर वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी जगहों को चिह्नित कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं, जहां पर लोग ज्यादा रॉन्ग साइड चलते हैं.

  1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की सख्ती
  2. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लग सकता है 5000 रुपये का फाइन
  3. रॉन्ग साइड पर चलना डेंजरस ड्राइविंग की कैटिगरी में रखा गया है

ट्रैफिक पुलिस करेगी सख्ती

आपको बता दें कि नए मोटर अधिनियम 2019 (new motor vehicle act 2019) के नियम के अनुसार अगर कोई वाहन चालक रॉन्ग साइड के जरिये अपना सफर तय करता है तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये का चालान देना पड़ेगा. दिल्ली पुलिस का कहना है कि वाहन चालक जल्दबाजी और समय बचाने लिए वन वे (रॉन्ग साइड) सड़क का इस्तेमाल करते हैं. इससे सड़क हादसे की आशंका बनी रहती है. ऐसे में यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती का फैसला किया है.

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यू टर्न लेने पर भी होगी कार्रवाई

कई लोग अवैध कट से यू टर्न लेते है. ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर बीच-बीच में अभियान चलाती रहती है. इसके अलावा सड़क पर साइन बोर्ड की मदद से भी लोगों को इसके बारे में बताया जाता है. अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इसे लेकर सख्ती करने को तैयार है. ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी, जो अवैध कट के जरिये सफर करते हैं.

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लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए जागरूक करती है. ट्रैफिक पुलिस ने उन जगहों को चिन्हित किया है, जहां अक्सर लोग रॉन्ग साइड पर चलते हैं. इसको लेकर ट्विटर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ऐसा न करने की अपील की है. इसके साथ ही ये नसीहत भी दी है कि रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करने को नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत डेंजरस ड्राइविंग की कैटिगरी में रखा गया है. ऐसे में इस नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा पकड़े गए व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है.

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