सेबी ने डिमैट खाते को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब निवेशक अपना नॉमिनेशन (Nomination) के लिए भी 31 मार्च 2023 तक कर सकते हैं. दरअसल, सेबी ने नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है.
Trending Photos
नई दिल्ली: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है. सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. 31 मार्च को कई काम के लिए अंतिम तारीख तय किया गया है. पैन कार्ड और आधार लिंक (Aadhaar-PAN Link) से लेकर ट्रेडिंग-डीमैट खाते (Demat Account) में नॉमिनी का नाम दर्ज करने तक, ये ऐसे जरूरी काम हैं जिन्हें 31 मार्च तक निपटाना है. लेकिन इसी बीच सेबी ने एक बड़ा ऐलान किया है.
सेबी ने नॉमिनेशन (Nomination) के लिए भी 31 मार्च 2022 को डेडलाइन घोषित किया था. लेकिन अब सेबी ने इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है. यानी अब निवेशक 31 मार्च 2023 तक इस काम को कर सकते हैं.
गौरतलब है कि सेबी के नियम के अनुसार, जिन लोगों के पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट है, उनके लिए सेबी ने 31 मार्च तक नॉमिनी का नाम दर्ज करने का नियम बनाया है. जिन्होंने अब तक डीमैट या ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन नहीं किया है वे 31 मार्च, 2023 तक कर सकते हैं. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी. अब इसे साल भर के लिए बढ़ा दिया गया है.
ये भी पढ़ें- PM Kisan: किसानों की बल्ले-बल्ले! मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सभी को होगा फायदा
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें सेबी ने कहा है, 'नॉमिनी बनाने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है. नॉमिनी के फॉर्म पर अकाउंट होल्डर को दस्तखत करना जरूरी होगा. इसके अलावा, ई-साइन सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन/घोषणा पत्र में भी गवाह की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, अगर खाताधारक हस्ताक्षर के बजाय अंगूठे के निशान का उपयोग करता है, तो फॉर्म पर एक गवाह के हस्ताक्षर भी होने चाहिए.'
अगर आप भी अपने खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नामांकन फॉर्म भर कर उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और हेड ऑफिस (जिस ब्रोकर कंपनी से डीमैट खाता खोला है. जैसे जेरोधा.) के पते पर कुरियर कर सकते हैं.
- नॉमिनेशन आपके ट्रेडिंग और डीमैट खाते पर लागू होगा, इस नॉमिनी को आपके डीमैट खाते में जोड़ा जाएगा, वही नॉमिनेशन आपके कॉइन (म्यूचुअल फंड) होल्डिंग्स के लिए भी लागू होगा.
- आपको नॉमिनेशन फॉर्म के साथ नॉमिनी का आईडी प्रूफ भेजना होगा.
- इसके लिए आप कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भेज सकते हैं.
- यदि आप अपना खाता खोलने और किसी को नॉमिनी बनाने के बाद नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, तो आपको 25+18% जीएसटी शुल्क देना होगा.
- इसके लिए आपको अकाउंट मॉडिफिकेशन फॉर्म के साथ नॉमिनेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजनी होगी.