EPFO: इन कर्मचारियों के हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी! देखिए क्या इस सरकारी स्कीम का फायदा आपको मिलेगा
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EPFO: इन कर्मचारियों के हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी! देखिए क्या इस सरकारी स्कीम का फायदा आपको मिलेगा

EPFO Latest Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून, 2021 को फ्रेश रिक्रूटमेंट और दोबारा नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए PF रिलीफ रजिस्ट्रेशन डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है, जो कि 30 जून, 2021 को खत्म हो रही थी. 

 

EPFO: इन कर्मचारियों के हाथ में आएगी ज्यादा सैलरी! देखिए क्या इस सरकारी स्कीम का फायदा आपको मिलेगा

EPFO Latest Update: अगर आपकी अभी अभी पहली नौकरी लगी है, और आप 30 जून, 2021 के बाद से ज्वाइन करने वाले हैं. तो ये मानकर चलिए कि आपके हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी. क्योंकि केंद्र सरकार ने EPF सब्सिडी स्कीम में नई नौकरी पाने वालों का EPF योगदान पूरे दो साल तक खुद देने का ऐलान किया है. 

इन कर्मचारियों को मिलेगा स्कीम का फायदा

मतलब जो 12 परसेंट का PF आपकी कमाई से कटना चाहिए, वो सरकार खुद देगी. फ्रेश कर्मचारियों के लिए अलावा केंद्र सरकार की इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनकी नौकरी कोरोना वायरस महामारी की वजह से 1 मार्च, 2020 के बाद चली गई थी और अब उन्हें फिर से नौकरी मिल गई है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून, 2021 को फ्रेश रिक्रूटमेंट और दोबारा नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए PF रिलीफ रजिस्ट्रेशन डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है, जो कि 30 जून, 2021 को खत्म हो रही थी. 

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2 साल तक मिलती रहेगी सब्सिडी

इस योजना का ऐलान पहली बार उन्होंने पिछले साल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत किया था. इतना ही नहीं, इस स्कीम का फायदा कंपनियों को भी होगा, क्योंकि सरकार 31 मार्च, 2022 तक PF योगदान का उनका हिस्सा भी भरेगी. यानी सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12-12 परसेंट, मतलब कुल 24 परसेंट योगदान दो साल तक खुद देगी. स्कीम के तहत, सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 के बाद और 30 जून 2021 तक रखे नए कर्मचारियों के मामले में दो साल की सब्सिडी देने का फैसला किया था, इस स्कीम फायदा अब 31 मार्च 2022 तक लिया जा सकेगा.

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सब्सिडी के लिए शर्तें 

हालांकि इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन नए कर्मचारियों को ही मिलेगा जिनकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति महीना तक है. ये सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए होगा जिनकी हायरिंग 1 अक्टूबर, 2020 के बाद हुई है. इसके अलावा इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को भी होगा, जिनकी नौकरी 1 मार्च, 2020 के बाद चली गई और उन्हें 1 अक्टूबर, 2020 के बाद फिर से नौकरी मिली. ऐसी कंपनियां जिसमें 1000 तक कर्मचारी काम करते हैं, सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का PF योगदान खुद देगी, लेकिन स्टाफ 1000 से ज्यादा हुआ तो सिर्फ कर्मचारी का ही योगदान सरकार भरेगी. 

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