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Income Tax Return Deadline: कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कुछ राहतों का ऐलान किया है. सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. जैसे TDS दाखिल करने के लिए अब टैक्सपेयर्स के पास ज्यादा वक्त होगा, साथ ही पहली बार घर खरीदने वालों को भी सरकार ने टैक्स राहत को आगे बढ़ा दिया है. एक नजर इनकम टैक्स से जुड़े कुछ अपडेट्स पर डालते हैं
वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए TDS स्टेटमेंट देने की अंतिम तारीख अब 15 जुलाई, 2021 कर दी गई है, जो कि पहले 30 जून थी.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश के मुताबिक, फॉर्म-16 को जारी करने की डेडलाइन अब 31 जुलाई कर दी गई है, जो कि पहले 15 जुलाई थी. इससे नियोक्ताओं को थोड़ा वक्त मिलेगा.
आधार कार्ड-PAN को लिंक करने के लिए अब आपके पास 30 सितंबर तक का वक्त है. अगर आप इस डेडलाइन तक इन दोनों जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने में असफल रहे तो, आपका PAN कार्ड 'inoperative' हो जाएगा, आप कोई भी वित्तीय काम नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा 1000 रुपये की पेनल्टी भी लगेगी.
केंद्र सरकार ने टैक्स से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए लॉन्च की गई विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme) के तहत ब्याज के बिना पेमेंट करने की डेडलाइन को अब 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया है. इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी.
जिन लोगों ने अपने नियोक्ताओं, दोस्तों और रिश्तेदारों से कोविड-19 के इलाज के लिए कर्ज लिया है, उन्हें उस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. किसी परिजन की कोविड से अगर मौत हो जाती है तो कंपनी से लिया गया कितना भी अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होगा. जबकि अगर किसी रिश्तेदार से 10 लाख तक की रकम मदद के लिए ली है तो टैक्स फ्री होगी.
इसके अलावा पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार ने तोहफा दिया है. सरकार ने ऐसे लोगों के निवेश पर मिलने वाले स्पेशल टैक्स रिलीफ (Special Tax Relief) की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. अब रेसिडेंशियल हाउस पर 3 महीने और टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा. इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के तहत कोई व्यक्ति एक घर बेचता है और इससे उसे कोई कैपिटल गेन होता है, लेकिन 2 साल के अंदर कोई दूसरा घर खरीद लेता है तो उसे इस पर लगने वाले टैक्स से छूट मिल जाती है. ऐसे केस में टैक्स में राहत अब 3 सितंबर तक जारी रहेगी.
इसके अलावा कुछ डेडलाइन जो पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं. इंडिविजु्अल्स अब वित्त वर्ष 2020-21 में कमाई गई इनकम के लिए टैक्स रिटर्न 31 जुलाई की बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी है. कोई टैक्सपेयर जिसने अपना रिटर्न डेडलाइन के बाद भी नहीं भरा है, वो Belated ITR फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पेनल्टी भरनी होगी. Belated ITR or Revised ITR भरने की अंतिम तारीख अब 31 जनवरी, 2022 है.
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