ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों, अंशधारकों के लिये आधार उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया
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ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों, अंशधारकों के लिये आधार उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिये इस माह के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिये आवेदन कर दिया है। यह ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिये जरूरी है।इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।

ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों, अंशधारकों के लिये आधार उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया

नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिये इस माह के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिये आवेदन कर दिया है। यह ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिये जरूरी है।इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।

ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा, ‘फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिये जरूरी है।’

जॉय ने कहा, ‘हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिये कुछ और समय दे सकते हैं।’

ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिये अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। 

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