EPFO Pension: वित्त राज्य मंत्री ने कहा, सरकार ने पहली बार 2014 में EPS, 1995 के तहत पेंशनर्स को 1000 रुपये महीना न्यूनतम पेंशन दी. लेबर मिनिस्ट्री ने EPS-95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये महीना करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई.
Trending Photos
EPFO Pension Update: कर्मचारी संघ की तरफ से लंबे समय से कर्मचारियों और रिटायर होने वालों के लिए कर्मियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है. पेंशन राशि में इजाफे के मामले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में EPS, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने से जुड़ा सवाल किया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को ईपीएस (EPS), 1995 के तहत पेंशनर्स से न्यूनतम पेंशन में इजाफे को लेकर अनुरोध संबंधी कोई आवेदन मिला है? इसके अलावा उन्होंने पेंशन बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव का भी ब्योरा मांगा.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब
प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पलायमेंट को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध मिला है. अनुरोध करने वालों में ट्रेड यूनियन भी शामिल है. श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट की टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर ओवैसी ने ईपीएस बढ़ाने के लिए सरकार के प्रतिनिधित्व के आकलन को लेकर जानकरी मांगी.
नियोक्ता के पीएफ में से 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड
मंत्री ने अपने जवाब में कहा, 'EPS, 1995 एक ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना है. यह कर्मचारी पेंशन फंड का कॉर्पस नियोक्ता की तरफ से सैलरी के दिये जाने वाले 8.33 प्रतिशत के योगदान से बना है. दूसरा केंद्र सरकार की तरफ से 15,000 रुपये महीने की राशि तक की सैलरी के 1.16 प्रतिशत के बजटीय सहायता के माध्यम से बनाया जाता है. योजना के तहत सभी फायदों का इस फंड से भुगतान किया जाता है. फंड का मूल्यांकन हर साल किया जाता है. EPS, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत जरूरी है और 31 मार्च 2019 को फंड के मूल्यांकन के अनुसार एक बीमांकिक घाटा है.
लेबर मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं
सांसद ने EPS, 1995 के तहत पेंशन में इजाफे के लिये धन आवंटित करने के सरकार के इरादों के बारे में जानकारी की. यदि हां, तो इस फैसले के पीछे के कारणों के बारे में भी जानकारी मांगी. मंत्री ने इसके जवाब में कहा, 'सरकार ने पहली बार 2014 में EPS, 1995 के तहत पेंशनर्स को 1000 रुपये महीना न्यूनतम पेंशन दी. केंद्र की तरफ से सितंबर 2014 में EPS, 1995 के तहत पेंशनर्स के लिए 1,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की गई थी. हालांकि, लेबर मिनिस्ट्री ने EPS-95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये महीना करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई.