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PF Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान हम EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पैसा जमा करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिल सके. लेकिन कोच्चि के रहने वाले केपी शिवरामन के लिए पीएफ का पैसा मौत की वजह बन गया. पीएफ का पैसा निकालने के लिए वो 9 साल तक ईपीएफओ के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर बार उन्हें किसी दस्तावेज की कमी तो कभी कोई बहाना बनाकर उसे वापस लौटा दिया जाता. आखिरकार हार कर 69 साल के केपी शिवरामन ने कोच्चि स्थित ईपीएफओ ऑफिस में आत्महत्या कर ली. शिवरामन की मौत के फौरन बाद ही ईपीएफओ ने उनकी पीएफ फंड उनके नॉमिनी को लौटा दिया. इस घटना ने ईपीएफओ की लापरवाही पर सवाल उठा दिया है. शिवरामन ने ईपीएफओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. शिलरामन अकेले नहीं है, ऐसे कई लोग है जो अपने ही पैसों के लिए सालों तक EPFO दफ्तर के चक्कर काटते रह जाते हैं. उनका पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है. आप ऐसी मुश्किलों से न गुजरे इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पूरी जानकारी हो, आपको नियमों के बारे में पता हो.
EPFO से कब निकाल सकते हैं फंड
ईपीएफ खाते से फंड निकालने की कोई सीमा तय नहीं है. आप नौकरी के दौरान अपनी जरूरतों के लिए पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. वहीं अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो दो महीने के इंतजार के बाद आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. वहीं रिटायरमेंट के बाद आप पूरी रकम एक बार में निकाल सकते हैं. हालांकि इसमें पेंशन का विक्लप भी मिलता है, लेकिन वो ऑप्शनल है.
क्यों रिजेक्ट हो जाता है PF का क्लेम
कई बार दस्तावेजों मेों गड़बड़ी के चलते पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. पीएफ फॉर्म में नाम, फैमिली डिटेल, चेक-पासबुक की धुंधली फोटो, चेकबुक पर नाम का न होना, अधूरी बैंक डिटेल, अधूरी केवाईसी डिटेल, नौकरी जॉइन और छोड़ने की तारीख, उम्र और डेट ऑफ बर्थ में अंतर जैसी कुछ गलतियां है, जिसकी वजह से आपका क्लेम ईपीएफओ रिजेक्ट कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कि पीएफ फॉर्म भरते वक्त जानकारियों को सही से भरें.
EPF मेंबर की मौत के बाद कैसे मिलेगा पैसा
अगर पीएफ सब्सक्राइबर की मौत नौकरी या फिर रिटायरमेंट के बाद हो जाती है तो उसके पीएफ का पैसा कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी जरूरी है. पीएफ धारक की मौत की स्थिति में उसके परिवार के सदस्य पीएफ रकम के लिए हकदार है. इसके लिए फॉर्म 20 जमा करना होता है. यह फॉर्म ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर इसे भरने के बाद नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार का प्रमाण पत्र, नॉमिनी फॉर्म, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र , गार्जियन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल्स जमा करना होगा.