जीएसटीएन ने जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 का मिलान करने के बाद 10 अक्टूबर से निर्यातकों को जुलाई माह के लिए किए गए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के भुगतान पर रिफंड जारी करना शुरू किया है.
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नई दिल्ली : निर्यातक अगस्त और सितंबर में किए गए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान पर इसी सप्ताह रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. जीएसटी नेटवर्क रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए इसी सप्ताह ऑनलाइन एप्लीकेशन पेश करने जा रहा है. जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रकाश कुमार ने यह जानकारी दी. जीएसटी नेटवर्क इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आईटी ढांचे को देखने वाली कंपनी है.
जीएसटीएन ने जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 का मिलान करने के बाद 10 अक्टूबर से निर्यातकों को जुलाई माह के लिए किए गए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के भुगतान पर रिफंड जारी करना शुरू किया है. अगस्त और सितंबर के लिए शुरुआती जीएसटीआर-3बी रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है. हालांकि, जीएसटीआर-1 अभी तक दाखिल नहीं किया गया है.
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कुमार ने कहा कि अगस्त, सितंबर के लिए एकीकृत जीएसटी रिफंड को एक अलग ऑनलाइन एप इस सप्ताह से जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध होगा. जीएसटीएन ने यह एप विकसित की है. इसमें निर्यातक उन बिक्री आंकड़ों को रख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं जो जीएसटीआर-1 का हिस्सा हैं. इससे पहले उन्हें टेबल 6-ए में निर्यात का ब्योरा देना होगा. निर्यातक के हस्ताक्षर के बाद यह टेबल स्वत: तरीके से सीमा शुल्क विभाग के पास पहुंच जाएगी.
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सीमा शुल्क विभाग टेबल का शिपिंग बिल आंकड़ों तथा जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान से मिलान करेगा. इसके बाद रिफंड की राशि ईसीएस के जरिये निर्यातक के बैंक खाते में डाली जाएगी या उसे चेक जारी किया जाएगा. आंकड़ों के अनुसार जुलाई के लिए 55.87 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए गए. अगस्त के लिए 51.37 लाख और सितंबर के लिए 42 लाख रिटर्न दाखिल हुए हैं.