1 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी में करवा लें ये काम, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस कर देगी सीज
सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 अप्रैल 2019 तक पैनिक बटन जरूर लग जाने चाहिए. ऐसा नहीं होने पर किसी भी वाहन को फिटनेस पेपर नहीं जारी किया जाएगा.
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक आदेश जारी किया है. सरकार के आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) में सुरक्षा के मद्देनजर पैनिक बटन होना जरूरी है. सभी वाहनों में 1 अप्रैल 2019 तक पैनिक बटन जरूर लग जाने चाहिए. ऐसा नहीं होने पर किसी भी वाहन को फिटनेस पेपर नहीं जारी किया जाएगा. सरकारी आदेश के मुताबिक नए वाहनों के लिए यह नियम 1 जनवरी 2019 और पुराने वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा. इसलिए पुराने वाहन मालिकों के पास इस काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक है.