फ्लाइट हुई कैंसिल या उड़ान में हुई देरी तो कितना मिलेगा रिफंड, जानिए नियम
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फ्लाइट हुई कैंसिल या उड़ान में हुई देरी तो कितना मिलेगा रिफंड, जानिए नियम

कोहरे के चलते रेल और विमान सेवाओं में देरी हो रही है। विजिबिलिटी के चलते फ्लाइटें या तो देर से उड़ान भर रही हैं या फिर उन्हें डायवर्ट कर दिया जा रहा है। कई फ्लाइट्स तो रद्द भी कर दिए गए हैं। ऐसे में जिन लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक कर रखी है, उनके मन में सवाल है कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है य

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नई दिल्ली: कोहरे के चलते रेल और विमान सेवाओं में देरी हो रही है। विजिबिलिटी के चलते फ्लाइटें या तो देर से उड़ान भर रही हैं या फिर उन्हें डायवर्ट कर दिया जा रहा है। कई फ्लाइट्स तो रद्द भी कर दिए गए हैं। ऐसे में जिन लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक कर रखी है, उनके मन में सवाल है कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है या फिर देरी के चलते आप फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाते हैं तो कितना रिफंड मिलेगा। पैसेंजर्स को क्या फैसिलिटी मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फ्लाइट टिकट कैंसिल होने या उड़ान रद्द होने पर मुआवजा को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।  

मिलेगा पूरा रिफंड 

अगर एयरलाइंस की ओर से उड़ान को रद्द किया जाता है तो आपको टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा। एयरलाइंस को या तो कस्टमर को ऑल्टरनेट उड़ान उपलब्ध कराना होगा या फिर टिकट का पूरा रिफंड वापस करना होगा। अगर आपको अगले दिन की फ्लाइट मिली तो एयरलांइस कंपनी को आपके होटल में ठहरने की सुविधा करानी होगी। अगर आपकी फ्लाइट में देरी है तो एयरलाइंस को आपके लिए खाने-पीने का इंतजाम करना होगा। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द हो गई है तो एयरलाइंस को पैसेंजर के लिए वैकल्पिक फ्लाइट या फिर टिकट का पूरा रिफंड देना होगा। 

टिकट का रिफंड देने में एयरलाइंस कंपनियां परेशान करती हैं तो आप डीजीसीए की साइट पर https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ जाकर कप्लेन कर सकते हैं। वहीं  मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने स्पष्ट किया है कि अगर आपकी आपकी फ्लाइट में किसी अप्रत्याशित कारण के चलते देरी हुई है या उसे रद्द करना पड़ा है तो आपको मिलने वाली सुविधाएं निरस्त हो जाएंगी।  

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