Sim Card: अब नया सिम नहीं खरीद सकेंगे ये कस्टमर्स, जानिए सरकार के नए नियम के बारे में सबकुछ
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Sim Card: अब नया सिम नहीं खरीद सकेंगे ये कस्टमर्स, जानिए सरकार के नए नियम के बारे में सबकुछ

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकार का ये कदम ग्राहकों के हित में उठाया गया है. इससे करोड़ों ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा. जानिए संशोधित नियम में आपको कौन-कौन से फायदे मिलेंगे.

 

SIM Card Rule

नई दिल्ली: New telecom reforms: मोबाइल कस्टमर्स के लिए जरूरी खबर है. सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम बनाए हैं. इस नए नियम के तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया मोबाइल कनेक्शन लेना और भी आसान हो गया है. लेकिन कुछ कस्टमर्स अब नया सिम नहीं ले सकेंगे. अब कस्टमर्स अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यही नहीं अब सिम कार्ड उनके घर तक आ जाएगा.

  1. मोबाइल कस्टमर्स के लिए खुशखबरी
  2. अब 1 रुपये में होगी केवाईसी
  3. सरकार ने कानून में किया संसोधन

18 साल से कम के कस्टमर्स को नहीं मिलेगा सिम 

अब सरकार ने नियम के अनुसार, अब कंपनी 18 साल से कम के कस्टमर्स को नया सिम नहीं बेच सकेगी. वहीं, दूसरी तरफ 18 साल के ऊपर के कस्टमर अपने नए सिम के लिए आधार या डिजीलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं. दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है. DoT का यह कदम 15 सितंबर को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड टेलीकॉम रिफॉर्म्स का हिस्सा है.

1 रुपये में होगी केवाईसी

जारी किए गए नए आदेश के नियमों के अनुसार, यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन (New Mobile Connection) के लिए UIDAI की Aadhaar बेस्ड e-KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस एक रुपये का भुगतान करना होगा.

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इन यूजर्स को नहीं मिलेगी नई सिम

टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगी. इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा. इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर ऐसे शख्स को सिम बेची जाती है तो उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा, जिसने सिम बेचा है.

कानून में संसोधन किया सरकार ने 

सरकार ने प्रीपेड को पोस्टपेड में बदलने के लिए एक नया वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड प्रोसेस का आदेश जारी किया है. सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए जुलाई 2019 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (Indian Telegraph Act), 1885 में पहले ही संशोधन कर दिया था. 

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घर बैठे प्राप्त करें सिम कार्ड

अब नए नियम के तहत ग्राहक UIDAI बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए अपने घर पर ही सिम प्राप्त कर सकते हैं. DoT ने अपने आदेश में कहा है कि ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन एक ऐप/पोर्टल बेस्ड प्रोसेस के जरिए दिया जाएगा, जिसमें ग्राहक घर बैठे मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

ग्राहकों को मिलेगी सुविधा 

अभी नए मोबाइल कनेक्शन के लिए या फिर मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड कराने के लिए ग्राहकों को KYC प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. इसके लिए ग्राहकों को अपने पहचान और पता के वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ दुकान पर जाना पड़ता है.

टेलीकॉम विभाग (Telecom Department) ने बताया कि कोरोना काल में ग्राहकों की सुविधा के लिए और व्यापार में आसानी के लिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस को बढ़ावा देने की आवश्यकता है.

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