DL, RC की मियाद हो गई है खत्‍म, ना लें टेंशन, पढ़ें ये खबर
Advertisement
trendingNow1816372

DL, RC की मियाद हो गई है खत्‍म, ना लें टेंशन, पढ़ें ये खबर

कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी. अब सरकार ने ऐसे लोगों को फिर से एक बड़ी राहत दे दी है.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एक बार फिर से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसे वाहन के कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर आम लोगों को एक बड़ी राहत दे दी है. अब कोई भी व्यक्ति 31 मार्च 2021 तक ऐसे दस्तावेजों का प्रयोग कर सकेगा, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है.

चौथी बार बढ़ गई वैधता तिथि
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण चौथी बार यह वैधता बढ़ाई है. इससे पहले अगस्त में सरकार ने वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की थी. मंत्रालय ने रविवार को कहा, इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी.

मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ेंः सावधान! आपके Whatsapp मैसेज पढ़ रहा है कोई, इस तरह से Account करें सिक्योर

तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू हुआ आदेश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के दस्तावेजों को 31 मार्च 2021 तक वैध मानने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ रियायत देने की मांग की थी. उनका कहना था कि सरकार ऐसे वाहनों के लिए थोड़ी राहत प्रदान करे, जो व्यावहारिक समस्या के चलते अभी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं. इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं.

ये भी देखें-

Trending news