10 Rupee Coin : अक्सर जब आप बाजार में सामान लेने जाते हैं तो कुछ दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं. ऐसे में कई बार ,कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है. सिक्का न लेने के पीछे कुछ दुकानदारों का तर्क होता है कि यह सिक्का नकली है.
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नई दिल्ली : 10 Rupee Coin : अक्सर जब आप बाजार में सामान लेने जाते हैं तो कुछ दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं. ऐसे में कई बार ,कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है. सिक्का न लेने के पीछे कुछ दुकानदारों का तर्क होता है कि यह सिक्का नकली है. वहीं कुछ दुकानदार किसी खास तरह के सिक्के को लेने से इनकार करते हैं और बाकी के सिक्कों को वह ले लेते हैं.
इस तरह के कंफ्यूजन का कारण है बाजार में 10 रुपये के कई तरह के सिक्के चलन में होना है. हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से संसद में इस बारे में स्थिति साफ की गई. सरकार की तरफ से बताया गया कि 10 रुपये के सिक्के पूरी तरह मान्य हैं और यह नकली नहीं है.
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सरकार की तरफ से बताया गया कि 10 रुपये के सिक्कों को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लीगल टेंडर के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने 8 फरवरी को राज्य सभा (Rajya Sabha) में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि 10 रुपये के सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं.
उन्होंने कहा कि विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन में भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत मिंटेड और RBI द्वारा सर्कुलेट किए गए 10 रुपये के सिक्के लीगल टेंडर हैं. इन्हें सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन में लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. पंकज चौधरी राज्यसभा में ए विजयकुमार के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.
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चौधरी ने आगे कहा कि समय-समय पर 10 रुपये के सिक्कों को स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतें आती रहती हैं. जनता के मन में जागरूकता पैदा करने, भ्रांतियों व भय को दूर करने के लिए, RBI समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति के जरिये लोगों को जागरूक करता रहता है. आरबीआई पहले भी कह चुका है कि 10 रुपये के सभी 14 डिजाइन के सिक्के मान्य और लीगल टेंडर हैं.