GST Return: कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, GST रिटर्न देरी से फाइल करने पर नहीं लगेगी लेट फीस!
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GST Return: कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, GST रिटर्न देरी से फाइल करने पर नहीं लगेगी लेट फीस!

GST Relief: कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों के लिए GST कंप्लायंस को लेकर कई बदलाव किए हैं, जिससे कारोबारी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी.

GST रिटर्न फाइलिंग में मिली राहत

नई दिल्ली: GST Relief: कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों के लिए GST कंप्लायंस को लेकर कई बदलाव किए हैं, जिससे कारोबारी टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी. उन कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है जिन्होंने मार्च, अप्रैल 2021 का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. 

टैक्स रिटर्न फाइल करने में लेट फीस माफ 

5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर लेट फीस पर माफी दी है. ऐसे कारोबारियों को मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के टैक्स पीरियड के लिए फॉर्म GSTR-3B भरने के लिए 15 दिन तक कोई लेट फीस Late Fees नहीं ली जाएगी. यानी उन्हें रिटर्न भरने के लिए 15 दिन की मोहलत मिलेगी. इसके बाद भी 15 दिन के अंदर उन्हें 9 परसेंट की दर से लेट फीस का भुगतान करना होगा. इसके बाद 18 परसेंट की दर से भुगतान करना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये छूट 18 मई 2021 से लागू मानी जाएगी. इसके अलावा अप्रैल के सेल्स रिटर्न की अवधि को भी 11 मई से बढ़ाकर 26 मई कर दिया गया है. कंपोजिशन डीलर्स के लिए GSTR-4 4 दाखिल करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है.

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कंपोजिट स्कीम वाले टैक्सपेयर्सको भी राहत

जिन टैक्सपेयर्स ने कंपोजीशन स्कीम के तहत टैक्स चुकाने का विकल्प चुना है उनके लिए भी राहत है. ड्यू डेट के 15 दिनों तक उन्हें कोई ब्याज नहीं देना है. उसके अगले 15 दिनों के लिए सिर्फ 9 परसेंट ब्याज देना है, इसके बाद 18 परसेंट की दर से ब्याज देना होगा. 

मंथली, तिमाही रिटर्न भरने वालों को भी राहत

5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी जो हर महीने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के लिए फॉर्म  GSTR-3B भरने में 30 दिन की मोहलत दी गई है, यानी 30 दिन के लिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी. साथ ही QRMP स्कीम के तहत तिमाही रिटर्न भरने वालों (Jan-March, 2021) को 30 दिन तक लेट फीस नहीं देनी होगी. आपको बता दें कि कारोबारियों को किसी महीने का GSTR-1 अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल होता है और GSTR-3B अगले महीने की 20-24 तारीख तक फाइल करना होता है. कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 में कंप्लायंस में राहत दी है. 

GSTR-1, IFF, GSTR-4 और ITC-04 भरने की तारीख बढ़ी

अप्रैल महीने के लिए (मई में ड्यू ) फॉर्म  GSTR-1 और IFF फाइलिंग की तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा फॉर्म वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-4 को दाखिल करने की डेडलाइ 30 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है. साथ ही जनवरी-मार्च 2021 तिमाही के लिए ITC-04 भरने की तारीख को 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है. 

कारोबारियों को किसी महीने का GSTR -1 अगले महीने की 11 तारीख तक दाखिल करना होता है और GSTR-3B अगले महीने की 20-24 तारीख तक फाइल करना होता है. कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 में जरूरी कंप्लायंस संबंधी राहत दी है. 

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