सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की (Ministry of Road Transport and Highways of India) तरफ से रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. नियमों का पालन नहीं करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की (Ministry of Road Transport and Highways of India) तरफ से बच्चों के लिए रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. नई गाइडलाइंस के अनुसार बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्चों के सफर करने पर नए नियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटीफिकेशन के अनुसार ये नियम बच्चों के मोटरसाइकिल पर यात्रा करने के दौरान लागू होंगे. 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस (Safety harness) लगाना जरूरी होगा.
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सेफ्टी हार्नेस (Safety Harness) हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए. जिसमें बच्चे को आराम मिल सके. साथ ही इसकी क्षमता 30kg तक भार वहन करनी की होनी चाहिए.
इसके अलावा बच्चों को बाइक पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेल्मेट भी लगाना होगा. इस नियम के लागू होने के बाद हेल्मेट और सुरक्षा गियर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा. बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अधिकतम स्पीड 40 km/hr से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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बच्चों के हेल्मेट के लिए BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा. तबतक छोटे हेल्मेट, या साइकिल हेल्मेट का प्रयोग किया जा सकता है. आपको बता दें सरकार रोड सेफ्टी के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करने के लिए पहली बार 25 अक्टूबर 2021 को यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आई थी.