कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए नियमों का मसौदा पेश
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कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए नियमों का मसौदा पेश

सरकार ने पहले चरण में 92 कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए नियमों का मसौदा आज जारी कर दिया और इस्पात, स्पांज लौह, सीमेंट व कैप्टिव बिजली जैसे क्षेत्रों के लिए 150 रुपये प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय किया है।

नई दिल्ली : सरकार ने पहले चरण में 92 कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए नियमों का मसौदा आज जारी कर दिया और इस्पात, स्पांज लौह, सीमेंट व कैप्टिव बिजली जैसे क्षेत्रों के लिए 150 रुपये प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय किया है।

इससे उन 204 कोयला ब्लाकों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया जिन्हें सितंबर में उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी कर कहा, ‘कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 व इसके तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक कोयला खानों की नीलामी कराने के (नामित) अधिकारी से अपेक्षा है कि वह निविदा के लिए एक दस्तावेज तैयार करे।’

इसके मुताबिक, निविदा दस्तावेज के लिए एक दृष्टि पत्र तैयार किया गया है ताकि उसके आधार पर सार्वजनिक रूप से परामर्श किया जा सके।’ कोयला मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध पक्षों से 22 दिसंबर तक इस पर टिप्पणी मांगी है।

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