Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपका अभी तक भी आधार नहीं बना है तो आप आधार एनरॉलमेंट नंबर के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड देना जरूरी है.
Trending Photos
Public Provident Fund: अगर आप सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Savings Schemes) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. वित्त मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के नियमों में बदलाव किया गया था. नए नियम को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से पहले ही अलर्ट किया जा चुका है. सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि इन सभी योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन (PAN) जरूरी है.
निवेश करने वालों के लिए 30 सितंबर तक का समय
इसके लिए वित्त मंत्रालय ने निवेश करने वालों को 30 सितंबर तक का समय दिया है. अगर आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अल्टीमेटम को इग्नोर किया तो 1 अक्टूबर से आपका अकाउंट फ्री हो जाएगा. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सभी प्रकार की छोटी बचत योजना जैसे-पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम के लिए निवेश करने वाले को पैन और आधार KYC के लिए देना जरूरी है. इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमानुसार बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था.
2015 में शुरू हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपका अभी तक भी आधार नहीं बना है तो आप आधार एनरॉलमेंट नंबर के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड देना जरूरी है. मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी. सरकार के नोटिफिकेशन से पहले इस योजना में बिना आधार के निवेश किया जा सकता था. लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में अकाउंट खुलवाते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होता है. अगर उस समय आप PAN जमा नहीं कर पाए तो आप इसे दो महीने के अंदर जमा करा सकते हैं.
किन स्कीम्स पर लागू है नियम?
- पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
- पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD)
- पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)
- महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
- सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS)
- किसान विकास पत्र (KVP)