GST काउंसिल के फैसले: कैरी बैग महंगा, फर्जी बिल बनाकर रिफंड लेने वाले होंगे ब्लॉक
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GST काउंसिल के फैसले: कैरी बैग महंगा, फर्जी बिल बनाकर रिफंड लेने वाले होंगे ब्लॉक

बुने हुए या नहीं बुने हुए कैरी बैग और पॉलिथीन पॉलिप्रोपिलीन से बने पैकेजिंग पाउच के ऊपर जीएसटी12% से बढ़कर 18% हुआ है.

लॉटरी पर केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर सिंगल रेट 28% लगेगा.

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं. बुने हुए या नहीं बुने हुए कैरी बैग और पॉलिथीन पॉलिप्रोपिलीन से बने पैकेजिंग पाउच के ऊपर जीएसटी12% से बढ़कर 18% हुआ है. केंद्र सरकार या राज्य सरकार की 20% से ज्यादा हिस्सा वाली जमीन को लांग टर्म लीज़ के लिए देने पर एक मुश्त चार्ज नहीं लगेगा. लॉटरी पर केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर सिंगल रेट 28% लगेगा.

सालाना GST रिटर्न यानि GSTR-9  भरने की तारीख बढ़कर 31 जनवरी 2020 हुई. GSTR 1 2017-2019 तक फार्म नहीं भरने वालों को लेट फीस नहीं देना है. दो बार जीएसटीआर1 नहीं भरा तो ई वे बिल नहीं बनाया जाएगा यानि एक तरह से वो काम ही नहीं कर पाएगा. फर्जी बिल बनाकर रीफंड लेने वालों को ब्लॉक किया जाएगा.

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