FM Nirmala Sitharaman on GST: आज जीएसटी परिषद (GST Counsil) की 50वीं बैठक हुई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कई मुद्दों पर चर्चा की. आइए जान लीजिए आज की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं-
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GST Counsil 50th Meet: केंद्र सरकार (Central Government) ने जीएसटी (GST) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आज जीएसटी परिषद (GST Counsil) की 50वीं बैठक हुई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कई मुद्दों पर चर्चा की. इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत कई लोग शामिल हुए. फिलहाल जीएसटी की इस 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाली जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
लगेगा 28 फीसदी जीएसटी
जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगाने का फैसला लिया है. पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीएसटी परिषद की यहां हुई बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी है.
बाजी लगाते समय की राशि पर लगेगा GST
उन्होंने कहा, "जीएसटी परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा."
जीएसटी कानून में होंगे बदलाव
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे.
कैंसर इलाज को लेकर लिया ये फैसला
वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (FSMP) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है.
वसूला जाएगा टैक्स
महाराष्ट्र के वन एवं मत्स्यपालन मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा. इसके अलावा जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.
सिनेमाघर में खाने के सामान पर लगेगा सिर्फ 5 फीसदी टैक्स
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने बैठक में फैसला लेते हुए कहा है कि सिनेमाहाल में खाने-पीने के सामान पर लगने वाली जीएसटी की दर में कटौती होगी. सिनेमा घर में मिलने वाले खाने के सामान पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगती थी, लेकिन अब इसको 5 फीसदी करने का ऐलान किया गया है. इस फैसले पर आज जीएसटी परिषद में मुहर भी लग गई है.