जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 दिन बढ़ी
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जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 दिन बढ़ी

पहले जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तिथि एक जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक निर्धारित की गई थी. जिसमें माल की आवाजाही और उधार/भुगतान के आंकड़े दाखिल करना है.

ट्रांजिसन क्रेडिट लेने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. इसकी घोषणा शनिवार (19 अगस्त) को की गई. इससे पहले जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि से एक दिन पहले तकनीकी गड़बड़ियों के कारण काम करना बंद कर दिया था. जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तिथि एक जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, जिसमें माल की आवाजाही और उधार/भुगतान के आंकड़े दाखिल करना है.

वित्त मंत्रालय द्वारा दाखिल बयान में कहा गया, "अंतिम समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों को कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा." हालांकि सरकार ने करदाताओं को पहले ही चेताया था कि अंतिम तिथि से पहले ही रिटर्न फाइल कर दें, ताकि अंतिम समय पर किसी तकनीकी परेशानी से बच सकें. बयान में कहा गया, "चूंकि यह जीएसटी के तहत दाखिल किया जाने वाला पहला रिटर्न है, इसलिए करदाताओं और कर पेशेवरों ने रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ और वक्त मुहैया कराने की मांग की है."

इसमें आगे कहा गया, "वहीं, बाढ़ से पीड़ित राज्यों ने भी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है. जम्मू और कश्मीर ने समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वहां जीएसटी देर से लागू हुआ." बयान में कहा गया कि इन मुद्दों को देखते हुए जीएसटी कार्यान्वयन समिति (इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं) ने जुलाई की फाइलिंग की अंतिम तिथि को उन करदाताओं के लिए जो इस महीने ट्रांस1 में ट्रांजिशन क्रेडिट का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, 25 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है.

वहीं, जो करदाता इस महीने ट्रांस 1 (ट्रांजिसन क्रेडिट) का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है. देश भर के व्यापारियों को शनिवार (19 अगस्त) को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) फाइल करने वाली वेबसाइट ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया.

एसोचैम के अध्यक्ष (स्पेशल टास्क फोर्स ऑन जीएसटी) प्रतीक जैन ने बताया, "दोपहर 12 बजे के बाद से ही जीएसटी की वेबसाइट रुक-रुक कर चल रही थी. इससे व्यापारियों के बीच काफी उलझन पैदा हो गई. हमारे कई ग्राहकों ने बताया कि इस गड़बड़ी के कारण वे रिटर्न दाखिल नहीं कर सके. अगर ऐसा आगे भी जारी रहता है तो सरकार को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तिथि अगले कुछ दिनों के लिए बढ़ा देनी चाहिए." जीएसटी की वेबसाइट पर लगी नोटिस में कहा गया, "यह सेवा 19 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 2.45 बजे तक उपलब्ध नहीं है. कृपया बाद में आएं." अगस्त महीने के रिटर्न का विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर है.

पुणे के चाटर्ड एकाउंटेंट प्रीतम महूरे ने बताया, "इस स्थिति से करदाता तनाव में है. महज दो हफ्ते पहले ही जीएसटीआर-3बी फॉर्म फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था. उम्मीद के मुताबिक यह करदाताओं द्वारा फाइल किया गया पहला जीएसटी होता और इसी हफ्ते से करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी फाइल करना शुरू किया था."

एसकेपी बिजनेस कंसल्टिंग के भागीदार जिगर दोषी ने बताया, "अगर समरी रिटर्न फाइल करने में सिस्टम बैठ गया है तो अगले कुछ महीनों में स्थिति काफी डरावनी प्रतीत हो रही है. क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि उस समय क्या होगा, जबकि करदाताओं द्वारा इनवाइस अपलोड करते हुए विस्तृत जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाएगा." अगस्त महीने का समरी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित है, जिसे सरकार ने शनिवार को अगले 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है.

जीएसटीआर 3बी के अलावा करदाताओं को तीन फॉर्म और फाइल करने हैं, जिनमें जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 है. जुलाई माह के लिए ये तीनों फार्म क्रमश: 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच, 6 सितंबर से 19 सितंबर के बीच और 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच फाइल करने हैं. 

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