HAPPY NEW YEAR 2019: आज से सस्ते होंगे ये 23 सामान, देख लीजिए पूरी लिस्ट
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HAPPY NEW YEAR 2019: आज से सस्ते होंगे ये 23 सामान, देख लीजिए पूरी लिस्ट

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था.

GST दरें घटने के चलते आज से कई सामान सस्ते होंगे.

प्रकाश प्रियदर्शी, नई दिल्ली: आम आदमी को नये साल का तोहफा देते हुये सरकार ने एक जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है. माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था. इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा शीतित एवं डिब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया. 

उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिये कम दाम देने होंगे. एक जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जायेगी. जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं. जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था. कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है. 

जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रिन, एयरकंडीसनर्स और डिशवाशर्स पर ही रह गई है. परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया.

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संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकायी गयी सब्जियों तथा फ्रोजेन, ब्रांडेड तथा प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों... आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा.

जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिये जीएसटी नहीं देना होगा.

सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिये यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा.

इनके अलावा 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. सौ रुपये से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. बत्तीस इंच तक के मॉनिटरों तथा टेलीविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

प्रोडक्ट पहले GST दर (%में) अब GST दर (%में)
LED TV 32" तक 28 18
बिलियडर्स 28 18
फ्रोजन सब्जियां  5 0
व्हील चेयर 28 5
म्यूजिक बुक 5 0
रेडियल टायर 28 18
लिथियम बैटरी 28 18
100 रुपये तक के सिनेमा टिकट 18 12
धार्मिक हवाई यात्रा 18 12 और 5
थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस 18 12
     
     

28 प्रतिशत से 18 फीसदी के दायरे में लाए गए प्रोडक्ट
इसके अलावा वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन सॉफ्ट और क्रैंक, गेयर बॉक्स, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी, पुराने या रीट्रिडेड न्यूमेटिक रबर के टायर, लिथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम से जुड़े उपकरण एवं खेल में इस्तेमाल में लाए जाने वाले अन्य सामान.

28 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लाए गए प्रोडक्ट : दिव्यांगों केलिए बनाए जाने वाले वाहनों के कल-पुर्जे.

18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लाए गए प्रोडक्ट: संगमरमर के दाने. 

12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लाए गए प्रोडक्ट: प्राकृतिक कॉर्कहाथ की छड़ी फ्लाई एश से बने ब्लॉक.

12 प्रतिशत से शून्य के दायरे में लाए गए प्रोडक्ट: संगीत से जुड़ी किताबें 

पांच प्रतिशत से शून्य: सब्जियां (कच्ची या उबाली या भांप में पकायी गई), फ्रोजेन, ब्रांडेड और डिब्बा बंद सब्जियां (रासायनों के जरिए संरक्षित) लेकिन सीधे खाने के लिए अनुपयुक्त.

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