NPS: आपकी शादी हो गई तो सरकार देगी 72000 रुपये, बस करना होगा ये काम
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NPS: आपकी शादी हो गई तो सरकार देगी 72000 रुपये, बस करना होगा ये काम

Low investment scheme: इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास किसी बैंक में खाता या जन धन वाला खाता और आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है. इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया बस चंद मिनटों में पूरी हो जाती है. 

सांकेतिक तस्वीर

NPS Scheme: अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि जो दूल्हा बन चुके हैं उनके लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से विवाहित जोड़ों को 72,000 रुपये की वित्तीय मदद राशि प्रदान की जाएगी. हालांकि इसके लिए सभी विवाहित जोड़ों को 200 रुपए प्रति महीने जमा करने होंगे. बताते चलें कि सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये स्कीम नेशनल पेंशन प्लान के तहत शुरू की थी.

इस तरह मिलेंगे 72 हजार रुपये

इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास किसी बैंक में खाता या जन धन वाला खाता और आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है. इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया बस चंद मिनटों में पूरी हो जाती है. इस स्कीम के मुताबिक अगर किसी शख्स की उम्र 30 साल है तो उसे इस योजना में 100 रूपए प्रति माह का निवेश करना होगा. यानी एक साल में 1200 रूपये जमा कराने होंगे. इस तरह 60 साल की उम्र तक सरकार के पास आपके कुल 36 हजार रूपए जमा हो जायेंगे. इस आधार पर आपको हर महीने 3000 हजार रुपए पेंशन मिलेगी और भगवान न करे कि आपको कुछ हो जाए तो नॉमिनी पति या पत्नी को इस पेंशन का आधा 1500 रुपये हर महीने मिलने की गारंटी है. अगर पति और पत्नी दोनों इसका हिस्सा बनते है, तो दोनों को इस तरह कुल मिलाकर हर महीने 6000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी. इसका मतलब आप अपनी पत्नी के साथ 72000 रुपए सालाना पाने के हकदार होंगे.

बढ़ सकता है रिटर्न

आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार की इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं. अगर आप इस प्लान में निवेश के इच्छुक हैं तो इस योजना का फायदा उठा सकते है. इस योजना का फायदा लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए. नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि प्रदान करना है. National Pension Scheme के माध्यम से सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर रहेंगे और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. इसकी स्कीम के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से निवेश कर सकते हैं. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे. नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के खाते होते हैं जिन्हें टायर वन और टायर टू कहा जाता है. नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहेंगे.

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