Income Tax: जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है, उन लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं लोगों को इनकम टैक्स रिफंड भी तब मिलता है जब वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं. हालांकि कुछ लोगों को अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है. आइए जानते हैं अहम बात...
Trending Photos
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न उन लोगों को दाखिल करना काफी जरूरी है, जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है. लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं जब लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं और लोग अगर इनकम टैक्स रिफंड के लिए योग्य हों तो उन्हें इनकम टैक्स रिफंड भी मिलता है. हालांकि इस बार कुछ लोगों को अभी भी इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है और लोग इनकम टैक्स रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं. इस बीच इनकम टैक्स विभाग की ओर से अहम अपडेट दिया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
इनकम टैक्स रिटर्न
आयकर विभाग ने शनिवार को टैक्सपेयर्स से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड के तेजी से निपटान के लिए पिछले वर्षों की बकाया मांगों के संबंध में मांगी गई सूचना का जवाब देने को कहा है. कुछ करदाताओं ने पिछली लंबित कर मांगों के संबंध में आयकर विभाग के जरिए सूचना मांगने के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा, जिसके बाद विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसका जवाब भी दिया.
इनकम टैक्स
इनकम टैक्स विभाग ने कहा, “यह कदम करदाताओं के भले के लिए है, जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप उन्हें अवसर दिया जा रहा है.” विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 7.09 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं. इनमें से 6.96 करोड़ आईटीआर सत्यापित किए जा चुके हैं, और 6.46 करोड़ रिटर्न अब तक संसाधित किए जा चुके हैं. इनमें 2.75 करोड़ रिफंड रिटर्न भी शामिल हैं.
आयकर विभाग
आयकर विभाग ने कहा, “हालांकि, ऐसे कुछ मामले हैं, जिनमें टैक्सपेयर्स को रिफंड बकाया है, लेकिन पिछली मांगें पूरी नहीं की गई हैं.” ऐसे में अगर आपको भी अब तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से मांगी गई सूचना का जवाब देकर रिफंड की प्रोसेस आगे बढ़ाई जा सकती है. (इनपुट भाषा)