ITR Filing: आयकर विभाग की तरफ से आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई, 2024 रखी गई थी. आयकर विभाग की तरफ से जारी आदेश में टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की जानकारी दी गई.
Trending Photos
Income Tax News: अगर आपने किसी भी कारण से अपना बिलेटिड आईटीआर (Belated ITR) या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भारतीय निवासियों के लिए रिवाइज्ड आईटीआर और बिलेटिड आईटीआर (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि को 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दिया है. जिन लोगों ने पहले से ही तय टाइम लिमिट के दौरान आईटीआर फाइल कर दिया है और वे रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी
बिलेटिड आईटीआर उस समय फाइल किया जाता है जब व्यक्ति ने तय टाइम लिमिट के अंदर या उससे पहले कोई आईटीआर फाइल नहीं किया है और शुरुआत में दी गई डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करना चाहता है. दरअसल, आयकर विभाग की तरफ से आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई, 2024 रखी गई थी. आयकर विभाग की तरफ से जारी आदेश में टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की जानकारी दी गई. यह फैसला भारत में रहने वाले लोगों पर लागू होता है.
कई टैक्सपेयर्स को इनकम मैच नहीं होने पर नोटिस आया
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किया गया फैसला ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्होंने पहले ही टैक्स रिटर्न भर दिया है लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं. इसके अलावा ऐसे लोग भी इस डेडलाइन का फायदा उठा सकते हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स रिटर्न नहीं भरा है. कई टैक्सपेयर को एआईएस में दिखाई देने वाले लेनदेन और आईटीआर में रिपोर्ट किए गए आय / लेनदेन के बेमेल होने के लिए नोटिस मिला है. अब ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करेन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. इसलिए आप अपने टैक्स रिटर्न को चेक कर सकते हैं और अगर कोई गलती है तो उसे ठीक कर सकते हैं.
आपको बता दें बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट तब तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है जब तक कि सेक्शन 87A टैक्स छूट मामले के लिए फैसला घोषित नहीं किया जाता है.