ITR 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं.
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ITR filing 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें और अपनी कमाई को कम कर नहीं दिखाएं. विभाग ने कहा है कि बढ़ा चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है. सभी करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024 25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जिसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा.
आयकर विभाग और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग ने हाल में बताया था कि टैक्स भरने वालों से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है, "रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है. ITR सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है. किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा."
More than 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been received on the e-filing portal of the Income Tax Department till 26th of July 2024. This is 8% more than the ITRs filed in the preceding year. Over 28 lakh ITRs were received on 26th July itself.@Infosys is the…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 27, 2024
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों से गलत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) राशि का दावा न करने, अपनी आय को कम न बताने या कटौती को बढ़ा चढ़ाकर न बताने का आग्रह किया है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रिफंड का झूठा क्लेम पकड़े जाने पर 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है.