Income Tax Refund: इनकम टैक्स विभाग ने रिफंड किए 45,89 करोड़ रुपये, 21 लाख टैक्सपेयर्स को बेनिफिट, यहां चेक करें अपना स्टेटस
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Income Tax Refund: इनकम टैक्स विभाग ने रिफंड किए 45,89 करोड़ रुपये, 21 लाख टैक्सपेयर्स को बेनिफिट, यहां चेक करें अपना स्टेटस

Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 21.32 इंडिविजुअल मामलों में 13,694 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. यहां देखें अपना स्टेटस. 

Income Tax Refund Update

नई दिल्ली: Income Tax Refund: टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष में 21.32 लाख टैक्सपेयर्स को 45,896 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. आपको बता दें कि IT डिपार्टमेंट ने 21.32 इंडिविजुअल मामलों में 13,694 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. वहीं, 1,19,173 कॉर्पोरेट मामलों में 32,203 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है. आप भी आपके रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

    इनकम टैक्स ने टैक्सपेयर्स को रिफंड किये 45,89 करोड़ रुपये

    यहां जाने कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं

  1. ITR वेरिफाई न होने पर अटकेगा पैसा

43,991 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी

सीबीडीटी ने इससे पहले 30 जुलाई को यह जानकारी दी थी कि उसने चालू वित्त वर्ष में 26 जुलाई तक 43,991 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है. साथ ही, CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न फॉर्म्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कि समय सीमा को भी बढ़ा दिया है.

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चेक करें रिफंड स्टेटस

रिफंड की रकम टैक्सपेयर्स के खाते में सीधे भेजी गई है. आपके अकाउंट में रुपये आए हैं या नहीं इसके लिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. स्टेटस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां जाकर अप सबसे पहले लॉग इन करें. यहां आप लॉग इन करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

ITR वेरिफाई न होने पर अटकेगा पैसा

टैक्स पेयर्स को ये बता दें कि अगर प्रोफाइल में आपकी ITR वेरिफाई नहीं हुई है तो अपने आधार की मदद से दोबारा वेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें या साइन की हुई ITR-V फॉर्म को स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स सीपीसी ऑफिस में भेजें. जब तक आपके और विभाग की तरफ से ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी आपके खाते में रिफंड की रकम नहीं आएगी. टैक्सपेयर्स चाहे तो CPC या एसेसिंग अधिकारी को शिकायत याचिका दाखिल कर डिपार्टमेंट से फास्ट आईटीआर प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

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