Income Tax Saving: बड़ा अपडेट! 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, बचा लेंगे लाखों रुपये का टैक्स
Advertisement
trendingNow11610619

Income Tax Saving: बड़ा अपडेट! 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, बचा लेंगे लाखों रुपये का टैक्स

Income Tax Return: टैक्सपेयर्स ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए निवेश की योजना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है. भविष्य की टैक्स योजना महत्वपूर्ण है, हालांकि इस महीने के अंत से पहले कुछ सरल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने से भी व्यक्तियों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है.

Income Tax Saving: बड़ा अपडेट! 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, बचा लेंगे लाखों रुपये का टैक्स

Income Tax Return Date: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है. अप्रैल के महीने से इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वहीं इस दौरान टैक्सपेयर्स FY 2022-23 के लिए टैक्स दाखिल कर सकेंगे और इसी वित्त वर्ष के लिए किए गए निवेश पर छूट भी हासिल कर पाएंगे. हालांकि एक जरूरी चीज लोगों को मार्च के महीने में ही निपटानी होगी, तभी उसका फायदा लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त मिल पाएगा.

टैक्स
टैक्सपेयर्स ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए निवेश की योजना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है. भविष्य की टैक्स योजना महत्वपूर्ण है, हालांकि इस महीने के अंत से पहले कुछ सरल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने से भी व्यक्तियों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है.

इनकम टैक्स रिटर्न
जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष FY 2022-23 खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे टैक्सपेयर्स के पास टैक्स कटौती का लाभ लेने का समय खत्म हो रहा है. यह ध्यान दिया जा सकता है कि व्यक्ति निवेश करने जैसे कुछ सरल कदमों का पालन करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं. इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए समय सीमा से पहले इंवेस्टमेंट करना जरूरी है.

इनकम टैक्स
अगर आपको इस साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा उठाना है तो आपको 31 मार्च 2023 से पहले इंवेस्टमेंट करना होगा, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त दिखाया जा सकेगा और उस पर टैक्स भी बचाया जा सकेगा. ऐसे में हम आपको एक स्कीम भी बता रहे हैं, जिसको अपनाकर लाखों रुपये का टैक्स बचाया जा सकता है.

इनकम टैक्स स्कीम
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश टैक्स बचाने का एक और स्मार्ट तरीका है. टैक्सपेयर्स धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा के अलावा 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. ऐसे में इस स्कीम के जरिए लाखों रुपये का टैक्स बचाया जा सकता है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं

Trending news