Indian Railways Rules Update: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपका जानना जरूरी है कि सफर के दौरान आप कितना लगेज ले जा सकते हैं. अगर आप नियम के विरुद्ध लगेज ले जा रहे हैं तो आपको छह गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है.
Trending Photos
नई दिल्ली: अगर आप रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. अक्सर रेलवे से ही करना पंसद करते हैं. भारतीय रेलवे को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी माना जाता है. यानी देश में सबसे ज्यादा सफर लोग ट्रेन से करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में यात्रियों को कितना सामान ले जाने की अनुमति है. अगर आपने तय समान से ज्यादा लगेज साथ रखा तो आपको छह गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आप जरूरत से सामान ले जाते हैं तो आपको कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पर क्या आप जानते हैं रेलवे के नियम के अनुसार आप एक तय सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. रेलवे नियम के अनुसार कुछ सामान को ट्रेन सफर के दौरान ले जाना बैन है. अगर आप इन सामानों को लेकर ट्रेन में जाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं भारतीय रेलवे के इस नियम के बारे में.
ये भी पढ़ें- अलर्ट! ITR फाइल से लेकर PF में नॉमिनी को जोड़ने तक, इस महीने हर हाल में निपटा लें ये जरूरी काम
आपको बता दें कि हवाई यात्रा की तरह रेलवे में भी सफर के दौरान सामान ले जाने की सीमा तय की गई है. इसके लिए रेलवे की तरफ से सख्त नियम भी बनाया गया है. इस नियम के तहत एक यात्री अधिकतम 50 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकते हैं. अगर किसी यात्री के पास इससे अधिक सामान है तो रेलवे नियम के अनुसार उसे उसका अलग से किराया देना होगा.
अगर यात्री एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो वह अपने साथ 70 किलोग्राम तक का सामान आसानी से बिना एक्स्ट्रा शुल्क के ले जा सकते हैं. वहीं स्लीपर में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ 40 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकते हैं. अगर आप इससे ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.
ये भी पढ़ें- केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का फायदा! सरकार ने की तैयारी
बता दें कि अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान तय किए गए सीमा से ज्यादा सामान लेकर जाता है तो उसका अलग से शुल्क देना होगा. यात्रियों को कम से कम 30 रुपये तक शुल्क भरना होगा. इसके अलावा रेलवे ने अपने इस नियम में छूट भी दी है. अगर ट्रेन में कोई मरीज यात्रा कर रहा है तो रेलवे नियम के अनुसार ऐसे यात्री अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड भी ले जा सकते हैं.
रेलवे के नियम के अनुसार, यात्रियों को अपने साथ विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है ऐसा करने पर यात्रियों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. इतना ही नहीं इसके लिए यात्री को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है.