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Indian Railways: रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. ये खबर आपके बहुत काम की है. अगर आपके पास ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है, लेकिन आप कोई दूसरा जरूरी काम आने की वजह से आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो ये टिकट आप अपने परिवार के किसी सदस्य को या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं. या फिर किसी जरूरतमन्द को ये टिकट दे सकते हैं. आइए जानते हैं इस खास सुविधा के बारे में.
रेलवे यात्रियों के सामने अक्सर ये समस्या सामने आती है कि टिकट बुक करने के बाद वो यात्रा नहीं कर पाते, ऐसे में या तो उन्हें टिकट कैंसिल करना होता है और अपनी जगह जिस व्यक्ति को भेजना होता है उसके लिए नया टिकट लेना पड़ता है. लेकिन तब कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है. इसलिए रेलवे ने यात्रियों को ये सुविधा दे रखी है. हालांकि ये सुविधा काफी समय से मौजूद है, लेकिन लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है. हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप रेलवे की इस सुविधा का कैसे फायदा उठा सकते हैं.
कोई यात्री अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य जैसे- पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काटकर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया है.
अगर यात्री कोई सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वो ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट दे सकता है, ये टिकट उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके लिए रिक्वेस्ट की गई है. अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है. ये सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है. यही सुविधा NCC कैडेट्स को भी मिलती है.
भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकटों का ट्रांसफर सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया तो अब वो इसे नहीं बदल सकता, यानी अब किसी और को ये टिकट ट्रांसफर नहीं की जा सकती है.
आइए जानते हैं कि किस तरह अपने टिकट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं.
1. टिकट का प्रिंट आउट निकालें.
2. निकटतम रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं.
3. जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका ID प्रूफ जैसे आधार या वोटिंग आईडी कार्ड लेकर जाना होगा.
4. काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें.