ITR Filing: 31 दिसंबर तक नहीं भरा आईटीआर? अब भी है एक विकल्प, फटाफट अपनाएं ये आसान तरीका
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ITR Filing: 31 दिसंबर तक नहीं भरा आईटीआर? अब भी है एक विकल्प, फटाफट अपनाएं ये आसान तरीका

अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास एक विकल्प अभी बचा है. यानी अभी भी आप ITR फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे अभी भी आप अपना आईटीआर भर सकते हैं. 

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नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. विभाग की तरफ से लगातार लोगों से आईटीआर भरने की अपील भी की जा रही थी. लेकिन अगर अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी आप ने किसी वजह से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, आपके पास अब भी विकल्प है आईटीआर फाइल करने का. आइए आपको इन तरीके के बारे में बताते हैं जिससे आप किसी वित्त वर्ष के लिए समयसीमा समाप्त होने के बाद भी ITR फाइल कर सकेंगे.

  1. आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर थी
  2. अब भी एक विकल्प है आईटीआर भरने के लिए
  3. अब भी दाखिल कर सकते हैं आईटीआर

अंतिम तारीख बीत जाने पर आप बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं. हालांकि, समयसीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको कुछ पेनल्टी जरूर देनी पड़ेगी. लेकिन आपको बता दें कि बिलेटेड आईटीआर भरने की भी अंतिम तरख होती है.वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है.

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क्या कहते हैं नियम?

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार तय समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत इसके लिए लेट फीस देना पड़ती है.  यह लेट फीस 5,000 रुपये तक हो सकती है. अगर आपने भी निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप belated ITR 31 मार्च, 2022 तक 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ दाखिल कर सकते हैं. 

कितना देना होता है जुर्माना?

आयकर विभाग की तरफ से यह जुर्माना इनकम के आधार पर तय किया जाता है. जैसे- अगर आपकी आय 5 लाख रुपये है तो आपको सिर्फ 1,000 का जुर्माना देना होगा. वहीं, जिन टैक्सपेयर की आय 2.50 लाख या उससे कम है तो उन्हें लेट आईटीआर भरने पर भी कोई फीस या जुर्माना नहीं देनी होगी.

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पहले बढ़ी थी दो बार तारीख

हालांकि, इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई गई थी. दरअसल, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था. लेकिन फिर आईटी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी आ गई. जिसके बाद, आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई थी. 

आयकर विभाग ने दी जानकारी

आयकर विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर की समय सीमा तक नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए. खास बात यह है कि इसमें से 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर आखिरी तारीख या 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए. यानी अधिकतर लोगों ने अंतिम तिथि को ही आईटीआर दाखिल किया था. बहरहाल, अगर आपने भी अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर लें. 

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